10 साल बाद नौकरी छोड़ी तो हर महीने 10000 रुपए 25 साल की जॉब छोड़ी तो इतनी पेंशन यूपीएस से जुड़ी पांच बड़ी बातें जानें पढ़े पूरी खबर




प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है. इस योजना का उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान करना है.
यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. केंद्र सरकार के कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में से किसी एक को चुन सकेंगे. इसके अलावा मौजूदा केंद्र सरकार के NPS का लाभ पाने वालों के पास UPS में स्विच करने का विकल्प भी होगा. इतना ही नहीं, राज्य सरकारों के पास भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अपनाने का ऑप्शन होगा.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को अप्रूवल दे दिया है. इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा. इस स्कीम का भार कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा. यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा, तब तक इसके लिए संबंधित नियमों को बनाने का काम किया जाएगा.
5 पॉइंट में समझें यूनिफाइड पेंशन स्कीम
सुनिश्चित पेंशन: इस योजना के तहत 25 साल नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के पहले के आखिरी 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसत का 50 फीसदी सुनिश्चित पेंशन के रूप में मिलेगा. इससे कम वक्त यानी (10 साल से अधिक और 25 साल से कम) तक किसी कर्मचारी ने नौकरी की है तो रकम भी उसी हिसाब से कैल्कुलेट होगी.
सुनिश्चित फैमिली पेंशन: अगर किसी कर्मचारी की नौकरी में रहते हुए मौत हो जाती है, तो उसके परिवार (पत्नी) को 60 फ़ीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा.
सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 10 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट पर कर्मचारी को 10,000 रुपये की मासिक न्यूनतम पेंशन मिलेगी.
महंगाई इंडेक्सेशन का लाभः यूपीएस के तहत कर्मचारियों को महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा. मतलब महंगाई के हिसाब से डियरनेस रिलीफ (DR) का पैसा मिलेगा, जो कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-W) पर आधारित होगा.
एकमुश्त भुगतानः ग्रैच्युटी के अलावा रिटायरमेंट पर एकमुश्त रक़म दी जाएगी. इसका कैल्कुलेशन कर्मचारियों के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के रूप में किया जाएगा. इस रकम से एम्प्लॉई की एश्योर्ड पेंशन पर कोई असर नहीं होगा.