CG- फिरौती के लिए मासूम का अपहरण: नाबालिग ने किया डेढ़ साल के बच्चे को किडनैप.... बोला, 20-25 हजार फिरौती मांगता, नहीं मिलता तो मार डालता.... गिरफ्तार......

Kidnapping For Ransom, Chhattisgarh Crime News, Minor Kidnapped One And A Half Year Old Child कोरिया। फिरौती के लिये अपहरण किये गये अबोध बालक के नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। चंद घंण्टे मे बरामद किया गया। खड़गवां पुलिस ने त्वरित कार्यवाही की। वंश कुमार सिंह माझापारा मझौली थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि खाना खाकर पति-पत्नी व बच्चे के साथ अपने घर के अंदर में सो रहे थे। रात्रि 12 बजे के लगभग इसके घर का लाईट कट हुआ तब यह और इसकी पत्नी के साथ लाईट बनाने के लिए घर से बाहर निकला और लाईट बना कर फिर घर में आकर सोये कि पुनः लाईट कट हो गया। 

CG- फिरौती के लिए मासूम का अपहरण: नाबालिग ने किया डेढ़ साल के बच्चे को किडनैप.... बोला, 20-25 हजार फिरौती मांगता, नहीं मिलता तो मार डालता.... गिरफ्तार......
CG- फिरौती के लिए मासूम का अपहरण: नाबालिग ने किया डेढ़ साल के बच्चे को किडनैप.... बोला, 20-25 हजार फिरौती मांगता, नहीं मिलता तो मार डालता.... गिरफ्तार......

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कोरिया। फिरौती के लिये अपहरण किये गये अबोध बालक के नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। चंद घंण्टे मे बरामद किया गया। खड़गवां पुलिस ने त्वरित कार्यवाही की। वंश कुमार सिंह माझापारा मझौली थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि खाना खाकर पति-पत्नी व बच्चे के साथ अपने घर के अंदर में सो रहे थे। रात्रि 12 बजे के लगभग इसके घर का लाईट कट हुआ तब यह और इसकी पत्नी के साथ लाईट बनाने के लिए घर से बाहर निकला और लाईट बना कर फिर घर में आकर सोये कि पुनः लाईट कट हो गया। 

 

दोबारा लाईट बनाने पति-पत्नी दोनो गये। जैसे ही लाईट बनाकर वापस कमरे में आकर देखा तो इसका सोया हुआ लडका ध्रुव कुमार बिस्तर पर सोया हुआ नही था। कोई अज्ञात व्यक्ति घर में घुस कर इसके लड़के को अपहरण कर ले गया है। आस-पास पता तलाश किया कोई पता नहीं चला कि प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना खड़गवां में अपराध क्र. 240/22 धारा 457,363 ताहि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। सूचना पुलिस अधीक्षक कोरिया प्रफुल्ल कुमार ठाकुर को दी गई।

 

जिस पर प्रकरण की गंभीरता एवं किसी अप्रिय घटना की आंशका को ध्यान में रखते हुए उक्त गुम बालक के पता साजी करने हेतु तत्काल निर्देश दिया गया। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिह एवं नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी पी पी सिंह को प्रकरण के मार्गदर्शन प्राप्त कर थाना प्रभारी खड़गवां विजय सिंह द्वारा दो अलग-अलग टीम गठित कर गुम बालक एवं आरोपी के पतासाजी हेतु रवाना किया गया। पता तलाश एवं घटना स्थल निरीक्षण दौरान संदेही नाबालिक से परिजनों के समक्ष बारिकी से पूछताछ किया गया।

 

जिस पर नाबालिक द्वारा अबोध बालक के मुंह में कपड़ा भर, सेलो टेप से मुंह बंदकर एवं हाथ को सेलो टेप से बांधकर अपने काले रंग के जैकेट में लपेट कर आंवराडाड़ के सूने जंगल मे सुलाकर रखना बताया तथा यह भी बताया की 100 रुपये की उधारी मजदूरी बची थी एव वंश कुमार से फोन पर 20-25 हजार रूपये फिरौती का पैसा मांगता यदि बच्चे के बदले में मांगे गये पैसे को वंश कुमार नही देता तो अपहरण किये हुए बच्चे को मार देता। 

 

नाबालिक विधि विरुद्ध बालक के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर उक्त जंगल से अपहृत अबोध बालक को घटना के दो घंण्टे के भीतर सकूशल बरामद किया गया विलम्ब होने की स्थिति में अबोध बालक की मृत्यु हो सकती थी प्रकरण में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में धारा 307,364 भादवि जोड़ी गई विधि विरुद्ध बालक के विरूद्ध अपराध घटित करना पाये जाने से रिमाण्ड तैयार कर किशोर न्यायालय भेजा गया है।