ITR Last Date: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर! इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट डेट को लेकर आया अहम अपडेट, जान ले नहीं तो हो सकता है भारी नुकसान...
ITR Last Date: Big news for taxpayers! Know the important update regarding the last date of income tax return, otherwise there may be a huge loss. ITR Last Date: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर! इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट डेट को लेकर आया अहम अपडेट, जान ले नहीं तो हो सकता है भारी नुकसान...




ITR Last Date :
नया भारत डेस्क : वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आइटीआर दाखिल करने की लास्ट डेट बहुत नजदीक है. आयकर विभाग के अनुसार जिस नागरिक की सालाना इनकम 3 लाख से अधिक है उन्हें आइटीआर जरूर फाइल करना चाहिए. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 तय की गई है. अगर आप आइटीआर फाइल करने से चूके तो पेनाल्टी देनी होगी, साथ ही इनकम टैक्स के नोटिस का भी सामाना करना पड़ सकता है. (ITR Last Date)
आइटीआर दाखिल करने में देरी पर पेनाल्टी-
आयकर विभाग के अनुसार अगर आपने आइटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से पहले यह काम नहीं किया तो पेनाल्टी या फाइन देना होगा. नियमों के अनुसार छोटे करदाताओं यानी 3 लाख तक आय वालों के लिए लेट आइटीआर फाइलिंग फीस 1,000 रुपये है. वहीं, जिनकी आय 5 लाख रुपये से अधिक उन्हें 5,000 रुपये पेनाल्टी देनी पड़ सकती है. बता दें कि 2021 के पहले तक लेट पेनाल्टी के रूप में 10,000 रुपये देने होते थे, लेकिन नए नियमों के तहत इसे घटाया गया है. (ITR Last Date)
आइटीआर फाइल करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स-
- वेतनभोगी हैं तो ऑफिस से मिला फॉर्म 16
- फॉर्म 26AS
- बैंक में FD है या डेविडेंट मिला है तो उसके दस्तावेज
- म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, शेयर और गोल्ड के डॉक्यूमेंट्स
- अगर विदेश में संपत्ति है तो उसके डाक्यूमेंट्स
ऑनलाइन आइटीआर दाखिल करने का तरीका-
- इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर incometax.gov.in पर लॉग इन करें.
- इसके बाद व्यू रिटर्न या फॉर्म पर क्लिक करें.
- ई-फाइल किए गए टैक्स का रिटर्न देखें.
- इसके बाद पेज पर ऐसेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप ओरिजिनल/रिवाइज्ड रिटर्न को चुनें.
- इसके बाद कंटीन्यू पर क्लिक करें और मांगी गई जानकारी दर्ज करें.
- टैक्स पेड और वेरीफिकेशन पेज खुलेगा, इसपर अपने अनुसार ऑप्शन को चुनना होगा.
- इसके बाद प्रिव्यू करके फॉर्म को अच्छे से चेक करने के बाद सब्मिट कर दें.
नोट- आइटीआर फाइलिंग में किसी भी तरह की दिक्कत होने पर आयकर विभाग की वेबसाइट पर दिए गए यूजर मैनुअल में उपलब्ध जानकारी से मदद लें.