Income Tax Department : टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर! आयकर विभाग करने वाला है इसकी चेकिंग, यहाँ जाने पूरी डिटेल...
Income Tax Department: Big news for taxpayers! The Income Tax Department is going to check it, know the complete details here. Income Tax Department : टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर! आयकर विभाग करने वाला है इसकी चेकिंग, यहाँ जाने पूरी डिटेल...




Income Tax Department :
नया भारत डेस्क : इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है. वहीं कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि लोगों को इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस मिल जाते हैं. आयकर विभाग ने ‘जांच’ के दायरे में लिए जाने वाले मामलों के बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसके तहत ऐसे आयकरदाता जिन्होंने विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं दिया है, उनके मामलों की जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी.
विभाग उन मामलों की जांच भी करेगा जहां किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी या नियामकीय प्राधिकरण द्वारा कर अपवंचना से संबंधित विशिष्ट जानकारी उपलब्ध कराई गई है. दिशानिर्देशों के अनुसार, कर अधिकारियों को आय में विसंगतियों के बारे में आयकरदाताओं को 30 जून तक आयकर अधिनियम की धारा 143(2) के तहत नोटिस भेजना होगा. (Income Tax Department)
इनकम टैक्स विभाग
विभाग उन मामलों की जांच भी करेगा जहां किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी या नियामकीय प्राधिकरण के जरिए Tax Evasion से संबंधित विशिष्ट जानकारी उपलब्ध कराई गई है. दिशानिर्देशों के अनुसार, टैक्स अधिकारियों को आय में विसंगतियों के बारे में आयकरदाताओं को 30 जून तक आयकर अधिनियम की धारा 143(2) के तहत नोटिस भेजना होगा. इसके बाद आयकरदाता को इस बारे में संबंधित दस्तावेज पेश करने होंगे. (Income Tax Department)
इनकम टैक्स
इसने कहा कि जहां अधिनियम की धारा 142(1) के तहत नोटिस के जवाब में कोई रिटर्न नहीं दिया गया है, ऐसे मामले को नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर (एनएएफएसी) को भेजा जाएगा, जो आगे की कार्रवाई करेगा. धारा 142(1) टैक्स अधिकारियों को रिटर्न दाखिल किए जाने की स्थिति में एक नोटिस जारी कर और स्पष्टीकरण या जानकारी मांगने का अधिकार देती है. जिन मामलों में रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है, तो उन्हें निर्धारित तरीके से आवश्यक जानकारी पेश करने को कहा जाता है. (Income Tax Department)
आयकर विभाग
आयकर विभाग ऐसे मामलों की एकीकृत सूची जारी करेगा जिनमें सक्षम प्राधिकरण द्वारा छूट को रद्द या वापस किए जाने के बावजूद आयकरदाता आयकर रियायत या कटौती की मांग करता है. दिशानिर्देशों में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 143(2) के तहत आयकरदाताओं को एनएएफएसी के माध्यम से नोटिस दिया जाएगा. (Income Tax Department)