इंदौर न्युज: भाजपा के युवा नेता से भिड़ना दिग्विजय सिंह को पड़ा भारी, कोर्ट ने दी 1 साल जेल की सजा व 5 हजार रुपये की जुर्माना फिर 25,000 रुपये की जमानत पर रिहा हुए।

Indore News: Digvijay Singh suffered heavy confrontation with BJP's youth leader, the court sentenced him to 1 year in jail and fined Rs 5 thousand and then released on bail of Rs 25,000.

इंदौर न्युज: भाजपा के युवा नेता से भिड़ना दिग्विजय सिंह को पड़ा भारी, कोर्ट ने दी 1 साल जेल की सजा व 5 हजार रुपये की जुर्माना फिर 25,000 रुपये की जमानत पर रिहा हुए।

NBL, 27/03/2022, Lokeshwer Prasad Verma,.. भाजपा के युवा नेता से भिड़ना दिग्विजय सिंह को पड़ा भारी, अब कोर्ट ने दी 1 साल जेल की सजा, पढ़े विस्तार से...। 

कांग्रेस के राज्य सभा सांसद दिग्विजय सिंह (Digvijaya Singh) समेत 6 लोगों को शनिवार को एक-एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने सभी 6 दोषियों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। 

इंदौर: मध्य प्रदेश के उज्जैन में वर्ष 2011 में भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं से भिड़ंत के मामले में इंदौर की विशेष अदालत ने कांग्रेस के राज्य सभा सांसद दिग्विजय सिंह (Digvijaya Singh) समेत 6 लोगों को शनिवार को एक-एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने सभी 6 दोषियों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। 

अदालत ने पाया दोषी... 

विशेष न्यायाधीश मुकेश नाथ ने दिग्विजय और उज्जैन के पूर्व लोक सभा सांसद प्रेमचंद गुड्डू को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 325 (जान-बूझकर गंभीर चोट पहुंचाना) और धारा 109 (दूसरे लोगों को मारपीट के लिए उकसाना) के तहत दोषी ठहराया, जबकि चार अन्य व्यक्तियों-अनंत नारायण, जय सिंह दरबार, असलम लाला और दिलीप चौधरी को धारा 325 के तहत दोषी करार दिया गया। 

कुछ देर बाद ही मिली जमानत... 

अदालत ने मामले के तीन अन्य आरोपियों-उज्जैन जिले के तराना क्षेत्र के कांग्रेस विधायक महेश परमार, मुकेश भाटी और हेमंत चौहान को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. बाद में विशेष न्यायाधीश ने दिग्विजय समेत सभी 6 दोषियों की अपील पर उनकी सजा पर फौरी रोक लगा दी और उन्हें 25,000-25,000 रुपये की जमानत पर रिहा कर दिया। 

पुलिस ने लगाया झूठा केस'... 

जमानत पर रिहा होने के बाद दिग्विजय ने कहा कि वह विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे. उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को 'झूठी' करार देते हुए कहा, 'मेरा नाम घटना की मूल FIR में आरोपी के रूप में दर्ज ही नहीं था. बाद में पुलिस ने राजनीतिक दबाव के चलते मेरा नाम आरोपियों की सूची में शामिल किया था। 

भाजयुमो के नेताओं से की थी मारपीट... 

दिग्विजय और गुड्डू के वकील राहुल शर्मा ने कहा कि उनके दोनों मुवक्किलों को इस जुर्म में सजा सुनाई गई है कि उन्होंने भाजयुमो कार्यकर्ता रितेश खाबिया को पीटने के लिए अन्य लोगों को उकसाया था. बचाव पक्ष के वकील ने दावा किया, 'अभियोजन के दस्तावेजों में खाबिया के दाएं हाथ में चोट लगने की बात कही गई है, जबकि असल में उसके बाएं हाथ की हड्डी टूटी थी। 

साल 2011 का है मामला... 

पुलिस के मुताबिक, भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय के अलग-अलग विवादित बयानों पर विरोध जाहिर करते हुए उन्हें 17 जुलाई 2011 को तब काले झंडे दिखाने की कोशिश की थी, जब उनका काफिला उज्जैन के जीवाजीगंज क्षेत्र से गुजर रहा था. पुलिस के अनुसार, विरोध-प्रदर्शन के दौरान दिग्विजय, गुड्डू और अन्य लोगों की भाजयुमो के कार्यकर्ताओं से भिड़ंत हुई थी।