Income Tax Slab: नए साल पर बड़ा तौफा! बजट से पहले ये हो गया इनकम में बड़ा इजाफा, अब इतनी इनकम पर नहीं देना होगा टैक्स....

Income Tax Slab: Big gift on New Year! This was a big increase in income before the budget, now tax will not have to be paid on this much income. Income Tax Slab: नए साल पर बड़ा तौफा! बजट से पहले ये हो गया इनकम में बड़ा इजाफा, अब इतनी इनकम पर नहीं देना होगा टैक्स....

Income Tax Slab: नए साल पर बड़ा तौफा! बजट से पहले ये हो गया इनकम में बड़ा इजाफा, अब इतनी इनकम पर नहीं देना होगा टैक्स....
Income Tax Slab: नए साल पर बड़ा तौफा! बजट से पहले ये हो गया इनकम में बड़ा इजाफा, अब इतनी इनकम पर नहीं देना होगा टैक्स....

Income Tax Slab :

 

नया भारत डेस्क :  2023 के बजट को लेकर सरकार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और लोगों को इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव किए जाने की उम्मीद है।नए साल 2023 का आगाज होते ही लोगों की उम्मीद है भरी हुई है इस साल लोग जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करने की उम्मीद से नई शुरुआत करेंगे लोग अपनी कमाई और बचत को बढ़ाने के इरादे से भी काफी काम करेंगे नए साल में कुछ बातें जरूरी जान लेनी चाहिए बता दे कि यह बात है आपके लिए न्यू ईयर गिफ्ट से कम नहीं होगी. (Income Tax Slab)

इनकम टैक्स :

दरअसल, देश में जिसकी भी इनकम टैक्सेबल है, उसको इनकम पर टैक्स देना होता है. सरकार की ओर से इसलिए इनकम पर टैक्स वसूल किया जाता है, ताकी सरकार के जरिए रोजगार कार्यक्रमों सहित कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा सके. वहीं विभिन्न विभागों में लाखों कर्मचारी हैं, जिनकी सैलरी और प्रशासनिक लागत सरकार के जरिए वहन की जाती है. (Income Tax Slab)

इनकम टैक्स स्लैब :

देश के प्रत्येक उस नागरिक को इनकम टैक्स भरना जरूरी है, जिसकी इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्सेबल होती है. हालांकि कुछ लोगों को इसमें रियायत भी मिली हुई. अगर किसी की इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक इनकम नहीं है तो उसको इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा. बता दें कि FY 2021-22 के मुताबिक अगर New Tax Regime के हिसाब से इनकम टैक्स भरना है तो 2.5 लाख रुपये सालाना आय पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा. (Income Tax Slab)

इनकम टैक्स स्लैब रेट :

वहीं अगर Old Tax Regime के जरिए FY 2021-22 में 60 साल से कम लोग और HUF टैक्स भरते हैं तो उनको भी 2.5 लाख रुपये सालाना की आय पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा. हालांकि Old Tax Regime से टैक्स भरने वाले सीनियर सिटिजन जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा लेकिन 80 साल से कम है, ऐसे लोगों को 3 लाख रुपये सालाना की आय पर इनकम टैक्स नहीं दाखिल करना होगा. (Income Tax Slab)