Income Tax Rule : आप भी सोशल मीडिया से कमाते हैं पैसे? तो जानिए आपको कितना देना होगा टैक्स...
Income Tax Rule: Do you also earn money from social media? So know how much tax you will have to pay... Income Tax Rule : आप भी सोशल मीडिया से कमाते हैं पैसे? तो जानिए आपको कितना देना होगा टैक्स...




Income Tax Rule :
नया भारत डेस्क : आज के वक्त में इंटरनेट (Internet) बेहद सस्ता हो चुका है और देश के हर कोने में पहुंच चुका है. वहीं स्मार्टफोन भी बहुत सस्ते हो चुके हैं, जिसकी वजह से इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादात भी तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में सोशल मीडिया (Social Media) ने लोगों को घर बैठे कमाई करने का मौका दिया है. आजबहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब (YouTube), फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर (अब X) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोग लाखों की कमाई कर रहे हैं. (Income Tax Rule)
चूंकि, ज्यादातर सोशल मीडिया कंपनियां विदेश में हैं, जिससे लोगों को लगता है कि उन्हें इस कमाई पर टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं है. लेकिन, ऐसा सोचना गलत है. अगर आपका कोई यू्ट्यूब चैनल है या किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आपको इनकम हो रही है तो उस पर आपको टैक्स देना होगा. हाल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस माध्यम से कमाई करने वाले लोगों को नोटिस भेजे हैं. (Income Tax Rule)
सोशल मीडिया से कमाई करने वालों पर कैसे लगता है टैक्स?
सोशल मीडिया से होने वाली कमाई को दो तरीकों से इनकम टैक्स में दिखाया जा सकता है. पहला तरीका है Income from business and profession और दूसरा तरीका है Income from other sources. अगर आप रेगुलर यानी लगातर सोशल मीडिया से पैसे कमा रहे हैं और आपने इसे अपने लिए एक करियर ऑप्शन के तौर पर चुना है तो आपको अपनी कमाई Income from business and profession की तरह दिखानी होगी. (Income Tax Rule)
ऐसी स्थिति में आप पर बिजनेस और प्रोफेशन के हिसाब से लगने वाला टैक्स लगेगा. वहीं अगर आपको कभी-कभार या दो-चार बार सोशल मीडिया से कुछ पैसे मिलते हैं, तो उसे आपको Income from other sources में दिखाना होगा और इनकम स्लैब के हिसाब से आप पर टैक्स लगेगा. (Income Tax Rule)
सोशल मीडिया की कमाई पर किस दर से लगता है टैक्स?
सोशल मीडिया से कमाई पर टैक्स लगाने को लिए कोई स्पेशल दर नहीं है. आप जिस भी इनकम हेड के अंदर अपनी कमाई दिखाएंगे, आप पर उसी हिसाब से टैक्स लगेगा. यानी आप जिस भी हेड में आते हैं, उस पर लागू होने वाले टैक्स स्लैब के हिसाब से आपकी कमाई को देखते हुए आप पर टैक्स लगाया जाएगा. (Income Tax Rule)