GST on Crypto : महंगा हुआ बिटकॉइन ! क्रिप्टो में पैसा लगाने वालों के लिए बुरी खबर, 30% टैक्स के बाद लगेगा एक और Tax...

GST on Crypto: Bitcoin becomes expensive! Bad news for those investing in crypto, after 30% tax, another tax will be imposed... GST on Crypto : महंगा हुआ बिटकॉइन ! क्रिप्टो में पैसा लगाने वालों के लिए बुरी खबर, 30% टैक्स के बाद लगेगा एक और Tax...

GST on Crypto : महंगा हुआ बिटकॉइन ! क्रिप्टो में पैसा लगाने वालों के लिए बुरी खबर, 30% टैक्स के बाद लगेगा एक और Tax...
GST on Crypto : महंगा हुआ बिटकॉइन ! क्रिप्टो में पैसा लगाने वालों के लिए बुरी खबर, 30% टैक्स के बाद लगेगा एक और Tax...

GST on Crypto:

 

क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) खरीदने और बेचने के शौकीन हैं आप? क्या आप पर भी बिटकॉइन (Bitcoin) की ट्रेडिंग का भूत सवार है? क्या आप भी विलायती लोगों की तरह बिटकॉइन से पित्जा और गोलगप्पे खाने की चाह रखते हैं? अगर ऐसा है तो इस खबर को गौर से पढ़ लें. मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि सरकार बिटकॉइन या इथर जैसी क्रिप्टोकरेंसी पर भारी-भरकम जीएसटी (GST on Crypto) लगा सकती है. जीएसटी की दर 28 फीसद तक हो सकती है. गौर करने वाली बात ये है कि सरकार हालिया बजट में 30 परसेंट टैक्स का ऐलान कर चुकी है. इसलिए 28 परसेंट का जीएसटी उस 30 परसेंट से अलग होगा. अब आप शांत मन से हिसाब लगा लें कि बिटकॉइन की खरीद-बिक्री कहां तक लाभदायक होने वाली है. इतना ही नहीं, भारत में बैठा कोई यूजर अगर विदेशी क्रिप्टो साइट से खरीद-बिक्री करता है तो सरकार रिवर्स चार्ज जीएसटी लगा सकती है. (GST on Crypto)

अब आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं. जीएसटी काउंसिल बहुत जल्द क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल एसेट पर रेट रेशनलाइजेशन पर चर्चा करने वाला है. इस बाबत एक मीटिंग जून महीने में ही प्रस्तावित है. जीएसटी काउंसिल अरसे से इस बात पर विचार कर रहा है कि क्रिप्टोकरेंसी को टैक्स सिस्टम के दायरे में लाया जाए. इसके अलग-अलग तरीकों पर मंथन जारी है. इसी को ध्यान में रखते हुए जीएसटी काउंसिल डिजिटल एसेट टैक्सेसन पर विचार करने जा रहा है. कहा जा रहा है कि इससे जुड़ी मीटिंग जून के दूसरे हफ्ते में हो सकती है. इस मीटिंग में तय हो जाएगा कि क्रिप्टोकरेंसी पर जीएसटी लगेगा या नहीं. अगर लगेगा तो कितना फीसद चार्ज होगा. (GST on Crypto)

नकेल कसने की तैयारी :

भारत में बैठे यूजर विदेशी क्रिप्टो साइट से ट्रेडिंग करते हैं या खरीद-बिक्री करते हैं, तो उन्हें भी दायरे में लेने की तैयारी है. सरकार ऐसे यूजर पर रिवर्स चार्ज जीएसटी लगा सकती है. जीएसटी का यह चार्ज उस 30 फीसद टैक्स के अतिरिक्त होगा जिसे सरकार ने हालिया बजट में लागू किया है. नियम के मुताबिक, अगर कोई यूजर क्रिप्टोकरेंसी की खरीद-बिक्री पर लाभ कमाता है तो उसे 30 परसेंट टैक्स देना होगा. हालांकि घाटा होने की सूरत में यह नियम लागू नहीं होगा. इसके अलावा यूजर को टीडीएस भी चुकाना होगा. (GST on Crypto)

अप्रैल में आए बजट में सरकार ने वर्चुअल डिजिटल असेट पर 1 फीसद टीडीएस काटने का नियम लागू किया है. यहां वर्चुअल डिजिटल एसेट में क्रिप्टोकरेंसी और नॉन फंजीबल टोकन को मान सकते हैं. नियम कहता है कि क्रिप्टोकरेंसी के हर ट्रांजैक्शन पर 1 फीसद टीडीएस कटेगा जो कि 30 परसेंट टैक्स के अतिरिक्त होगा. टीडीएस के जरिये क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर नजर रखी जा सकेगी और इससे लेनदेन का ट्रेल पता चलेगा. टीडीएस का पैसा हर वित्तीय वर्ष के अंत में यूजर को लौटा दिया जाता है. टैक्स और टीडीएस के नियम के चलते भारत में कई निवेशकों ने क्रिप्टोकरेंसी का धंधा बंद कर दिया है. (GST on Crypto)

अभी क्या है जीएसटी का नियम :

जीएसटी के तहत सर्विस पर टैक्स लगता है. इस हिसाब से क्रिप्टो से खरीदारी की जाए या पेमेंट के रूप में क्रिप्टो दिया जाए तो उसे जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है. सरकार की कमेटी इस पर गौर कर रही है. भारत में क्रिप्टो एक्सचेंज इंटरमीडियरी की तरह काम करते हैं. ये एक्सचेंज भारत के लोगों को क्रिप्टो बेचते हैं. यह एक सर्विस है जिसे इंटरमीडियरी सर्विस में रखा गया है. इस पर अभी 18 परसेंट टैक्स का नियम है. सरकार इस पर विचार कर रही है और विदेशी एक्सचेंज को जीएसटी के दूसरे हेड में डालने पर गौर कर रही है. ऐसे में हो सकता है कि क्रिप्टोकरेंसी के ट्रांजैक्शन पर 28 परसेंट जीएसटी का नियम लागू कर दिया जाए. (GST on Crypto)