CG- हत्यारे पति को उम्रकैद: चरित्र शंका को लेकर विवाद.... झगड़े के बाद पत्नी मायके गई तो बुलाकर लाया.... फिर गला काटकर मार डाला था... तीन बच्चों की मां थी मृतका.... आजीवन कारावास की सजा......

Husband kills wife due to dispute over character doubt by wife Mother of three children was deceased

CG- हत्यारे पति को उम्रकैद: चरित्र शंका को लेकर विवाद.... झगड़े के बाद पत्नी मायके गई तो बुलाकर लाया.... फिर गला काटकर मार डाला था... तीन बच्चों की मां थी मृतका.... आजीवन कारावास की सजा......

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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। पत्नी के द्वारा चरित्र शंका को लेकर हुए विवाद के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी थी। हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा हुई। 29 अप्रेल 2020 को गौरेला के नेवरी नवापारा गांव का मामला था। एडीजे कोर्ट गौरेला का फैसला है। मृतका तीन बच्चों की मां थी। दाम्पत्य जीवन में चरित्र शंका के विवाद के चलते अपनी पत्नि की चाकू से वारकर हत्या करने वाले हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा अपर सत्र न्यायाधीश पेण्ड्रा रोड द्वारा सुनाई गयी है।

घटना 29 अप्रेल 2020 को गौरेला थाना क्षेत्र के नेवरी नवापारा गांव की है। जहां गांव में रहने वाला सीताराम उर्फ गोलू राठौर पिता घनश्याम राठौर उम्र 27 साल का अपनी पत्नि अनिता राठौर से आए दिन विवाद होता  था। सीताराम और अनिता की शादी साल 2014 में हुई थी और दोनों के तीन छोटे-छोटे बच्चे थे। घटना दिनांक से एक महीने पहले भी दोनों के मध्य विवाद हुआ था जिसके बाद मृतका मायके चली गयी थी जिसे समझा बुझाकर परिवार के अन्य सदस्य लाये थे। 29 अप्रेल को भी दोनों के बीच विवाद हुआ जिसके बाद रात करीब साढे आठ बजे विवाद के बाद आरोपी सीताराम ने अपनी पत्नि की चाकू से गला काटकर हत्या कर दिया और शव को बाड़ी में छिपा दिया था। बाद में परिजनों ने गौरेला पुलिस को सूचना दिया और पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुये दूसरे दिन आरोपी पति सीताराम राठौर को गिरफतार कर लिया था।


इस मामले में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान ने आरोपी सीताराम उर्फ गोलू राठौर को भादवि की धारा 302 के अपराध में आजीवन कारावास एवं 100 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है। मामले में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक पंकज नगाईच ने किया। न्यायालय ने मृतका के तीन छोटे छोटे बच्चों के लिए अपने फ़ैसले में लेख किये है कि तीनों छोटे बच्चे जिनके मां की हत्या हो गयी और हत्यारा भी इन बच्चों का पिता है। 

ऐसे में बच्चे पूर्ण रूप से माता पिता के आश्रय से वंचित रह गये है और मृतका के बच्चों को मानसिक पीड़ा एवं आर्थिक क्षति कारित हुयी है एसी स्थिति में धारा 357 ए के तहत  पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत बच्चों को समुचित प्रतिकर दिये जाने के लिये निर्णय की एक कॉपी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के सचिव को भेजने का निर्देश दिया है। पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने प्रकरण के विवेचक तत्कालीन उप निरीक्षक अमित पाटले को उत्साहवर्धन हेतु नगद इनाम से पुरस्कृत करने कहा गया है।