High Court Decision : अगर शादी का वादा कर महिला से बनाया संबंध, तो कोर्ट ने सुनाया ये फैसला...

High Court Decision: If a relationship was made with a woman by promising marriage, then the court gave this decision... High Court Decision : अगर शादी का वादा कर महिला से बनाया संबंध, तो कोर्ट ने सुनाया ये फैसला...

High Court Decision : अगर शादी का वादा कर महिला से बनाया संबंध, तो कोर्ट ने सुनाया ये फैसला...
High Court Decision : अगर शादी का वादा कर महिला से बनाया संबंध, तो कोर्ट ने सुनाया ये फैसला...

High Court Decision : 

 

नया भारत डेस्क : केरल हाईकोर्ट उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि शादी का झूठा वादा कर विवाहित महिला के साथ उसकी सहमति से यौन संबंध दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा. अदालत ने हाल ही में एक मामले में यह फैसला सुनाया. अदालत अभियुक्त द्वारा उसके खिलाफ लंबित सभी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर विचार कर रही थी. आरोपी और पीड़ित, दोनों भारतीय, पहली बार ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक के जरिए मिले थे. बाद में उनका रिश्ता गहराया और उन्होंने शादी करने का फैसला किया और दो मौकों पर उन्होंने सहमति से यौन संबंध बनाए. हालांकि, शादी नहीं हो पाई. उस चरण के दौरान विवाहित महिला अपने पति से अलग थी और तलाक की कार्यवाही चल रही थी. (HighCourt decision)

न्यायाधीश कौसर एडप्पागथ ने अपने पिछले फैसले को दोहराया कि आरोपी द्वारा एक विवाहित महिला से कथित रूप से किया गया वादा कि वह उससे शादी करेगा, एक ऐसा वादा है जो कानून के तहत लागू करने योग्य नहीं है और इसलिए इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 लागू नहीं होगी. अदालत ने कहा, “यह एक ऐसा मामला है जहां पीड़िता, जो एक विवाहित महिला है, ने स्वेच्छा से अपने प्रेमी के साथ यौन संबंध बनाए. वह अच्छी तरह से जानती थी कि वह याचिकाकर्ता के साथ एक वैध विवाह में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि वह एक विवाहित महिला है. (HighCourt decision)

अदालत ने कहा कि आरोपी द्वारा एक विवाहित महिला से कथित रूप से किया गया वादा कि वह उससे शादी कर सकता है, एक ऐसा वादा है जो कानून में लागू करने योग्य नहीं है. इस तरह का एक अप्रवर्तनीय और अवैध वादा आईपीसी की धारा 376 के तहत अभियोजन का आधार नहीं हो सकता. (HighCourt decision)