Gyanvapi: ज्ञानवापी में शिवलिंग की पूजा होगी या नहीं, मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक, इन मामलों पर आज होगी सुनवाई
Gyanvapi: Whether Shivling will be worshiped in




NBL, 02/12/2022, Gyanvapi: Whether Shivling will be worshiped in Gyanvapi or not, ban on entry of Muslims, these matters will be heard today.
Gyanvapi Case: वाराणसी जिला अदालत में आज शुक्रवार (02 दिसंबर) को ज्ञानवापी मामले में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिले शिवलिंग की पूजा होगी या नहीं, मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक और ज्ञानवापी मस्जिद के अवैध ढांचे को हटाने संबंधी मामले पर आज वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई होनी है।
इस मामले में आखिरी सुनवाई 17 नवंबर को हुई थी। जिसके बाद कोर्ट ने माना था कि ये मुद्दा सुनवाई के योग्य है। जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इसकी पोषणीयता पर बहस के लिए अर्जी दाखिल की थी।
बता दें कि 17 नवंबर को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को हिंदू पक्ष को सौंपने के मुकदमे की विचारणीयता को चुनौती देने वाली अंजुमन इस्लामिया मस्जिद समिति की याचिका वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने खारिज कर दी थी। अदालत ने याचिका पर अगली सुनवाई 2 दिसंबर के लिए टाल दी थी।
कोर्ट ने नवंबर में 'शिवलिंग' की पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए जाने का दावा किया था। कथित शिवलिंग मिलने के बाद विश्व वैदिक सनातन संस्था ने भी वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में अलग से याचिका दायर की है। याचिका विश्व वैदिक सनातन संस्था के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह विशेन की पत्नी किरण सिंह व अन्य ने दायर की थी।
हिंदू पक्ष की मांग है कि स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की पूजा करने दी जाए, पूरे ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने और ज्ञानवापी परिसर के अंदर मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाई जाए। इस मामले में कोर्ट ने आदेश 7/नियम 11 के तहत कहा कि ''यह मामला चलने योग्य नहीं है।''
इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार (30 नवंबर) को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू और मुस्लिम याचिकाकर्ताओं से यह पता लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा कि क्या उसने 16 मई को मस्जिद परिसर के अंदर पाए गए ढांचे की कार्बन डेटिंग सहित किसी भी वैज्ञानिक जांच पर रोक लगाई है या नहीं।