CG गाइडलाइन जारी: ईद मिलादुन्नबी के लिए गाइडलाइन जारी.... जुलूस, रैली सहित इन चीजों पर लगी पाबंदी.... जानिए किन पर रहेगा प्रतिबंध.... देखें विस्तृत गाइडलाइन…...

CG गाइडलाइन जारी: ईद मिलादुन्नबी के लिए गाइडलाइन जारी.... जुलूस, रैली सहित इन चीजों पर लगी पाबंदी.... जानिए किन पर रहेगा प्रतिबंध.... देखें विस्तृत गाइडलाइन…...


रायपुर। ईद - ए - मिलाद (मिलाद-उन-नबी) त्योहार के संबंध में गाइडलाइन जारी की गई है। ईद मिलादुन्नबी त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार का जुलूस, सभा, रैली, प्रभात फेरी या बाईक रैली निकालने की अनुमति नही होगी। मस्जिदों में तकरीर परचम कुसाई की अनुमति होगी। कार्यक्रम का आयोजन ऐसे स्थान में किया जावे जिससे सार्वजनिक निस्तार बाधित ना हो। ईद मिलादुन्नबी त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम (जलसा) के आयोजन की अनुमति नही होगी। ईद मिलादुन्नवी त्योहार की समस्त कार्यवाही प्रातः 09.00 बजे तक सम्पन्न कर ली जावे। शासकीय सम्पति जैसे बिजली का खंम्भा कार्यालय आदि तथा रोड़ कास करते हुये झंडा, तोरण लगाने की अनुमति नही होगी। 

ईद मिलादुन्नबी त्योहार में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को मास्क पहनना समय-समय पर हैण्ड सेनेटाइजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेंशिंग तथा सोशल डिस्टेंशिंग अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर / 06 फीट दूरी रखना अनिवार्य होगा। ईद मिलादुन्नबी त्योहार में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों के संबंध में एक रजिस्टर संधारित किया जावेगा, जिसमें उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों का नाम पता मोबाइल नंबर दर्ज किया जायेगा ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। ईद मिलादुन्नबी त्योहार में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार / राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी समस्त निर्देशों का पालन किया जाना होगा। 

आयोजन के दौरान यातायात नियमों का पालन किया जावे किसी प्रकार का यातायात बाधित न हो यह सुनिश्चित किया जावे। ईद मिलादुन्नबी त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगें। ईद मिलादुन्नबी त्योहार के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश के अनुरूप किया जावे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आदेश के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं विधि अनुकुल अन्य धाराओं के तहत कार्यवाही की जावेगी।