CG में 2 अक्टूबर से ग्रामसभा: गांधी जयंती से प्रदेश में ग्रामसभा का आयोजन... इन 15 बिन्दुओं पर होगी चर्चा... कलेक्टरों को निर्देश जारी... ऐसे होगा अध्यक्ष का चुनाव.....

Gram Sabha will be organized in Chhattisgarh from Gandhi Jayanti, 15 points will be discussed, instructions issued to collectors रायपुर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर से प्रदेश के गांवों में ग्रामसभा का आयोजन किया जाएगा। ग्रामसभा में चर्चा के लिए 15 बिन्दु निर्धारित किए गए हैं। इनमें से 11 बिन्दुओं पर सभी ग्रामसभाओं में और इसके अतिरिक्त 4 बिन्दुओं पर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभाओं में विशेष चर्चा की जाएगी। संचालक, पंचायत द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को ग्रामसभा के आयोजन के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। ग्रामसभा में निर्धारित बिन्दुओं के अलावा कलेक्टर, जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अन्य विषय-वस्तु को भी ग्रामसभा के एजेण्डे में शामिल किया जा सकता है। 

CG में 2 अक्टूबर से ग्रामसभा: गांधी जयंती से प्रदेश में ग्रामसभा का आयोजन... इन 15 बिन्दुओं पर होगी चर्चा... कलेक्टरों को निर्देश जारी... ऐसे होगा अध्यक्ष का चुनाव.....
CG में 2 अक्टूबर से ग्रामसभा: गांधी जयंती से प्रदेश में ग्रामसभा का आयोजन... इन 15 बिन्दुओं पर होगी चर्चा... कलेक्टरों को निर्देश जारी... ऐसे होगा अध्यक्ष का चुनाव.....

Gram Sabha will be organized in Chhattisgarh from Gandhi Jayanti, 15 points will be discussed, instructions issued to collectors

 

रायपुर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर से प्रदेश के गांवों में ग्रामसभा का आयोजन किया जाएगा। ग्रामसभा में चर्चा के लिए 15 बिन्दु निर्धारित किए गए हैं। इनमें से 11 बिन्दुओं पर सभी ग्रामसभाओं में और इसके अतिरिक्त 4 बिन्दुओं पर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभाओं में विशेष चर्चा की जाएगी। संचालक, पंचायत द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को ग्रामसभा के आयोजन के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। ग्रामसभा में निर्धारित बिन्दुओं के अलावा कलेक्टर, जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अन्य विषय-वस्तु को भी ग्रामसभा के एजेण्डे में शामिल किया जा सकता है। 

 

ग्रामसभा आयोजन के संबंध में निर्देशित किया गया है कि कोविड-19 के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय स्तर पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय और उनके आश्रित ग्रामों में ग्रामसभा आयोजन के लिए एक समय-सारिणी तैयार करने और स्थानीय आवश्यकतानुसार अधिकारियों-कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपने के निर्देश भी दिए गए हैं।

 

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्रामसभा का प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक सम्मेलन आयोजित करने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार प्रदेश में 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर के अतिरिक्त प्रतिवर्ष माह जून एवं नवम्बर में सुविधाजनक तिथियों में प्रत्येक ग्राम में ग्रामसभा का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाए।

 

प्रदेश के ग्रामों में 2 अक्टूबर से आयोजित ग्रामसभा के निर्धारित बिन्दु अनुसार सबसे पहले ग्रामसभा की पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन-प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा कर अनुमोदन किया जाएगा। ग्रामसभा में पिछली छःमाही में विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत कार्य के नाम, प्राप्त राशि, स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन कर जानकारी दी जाएगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग और उपलब्ध कराए गए रोजगार की स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

 

ग्रामसभा में गौठानों के प्रबंधन एवं संचालन के संबंध में चर्चा होगी। सुराजी ग्राम योजना के तहत नरवा, गरवा, घुरवा एवं बाड़ी से संबंधित कार्यों की प्रगति पर चर्चा की जाएगी। सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित पेंशन योजना का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों के सत्यापन के संबंध में कार्यवाही की जाएगी। ग्रामसभा में जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए पंचायतों द्वारा विभिन्न खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन किया जाएगा। जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण-पत्रों की जानकारी दी जाएगी। मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा कर उससे निपटने चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन कर जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाएगा। बाल श्रम अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप शासन द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों में बाल श्रम नियोजन नहीं किए जाने और कार्यरत ठेकेदारों से इस आशय का शपथ पत्र लिए जाने की कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही विभाग द्वारा योजना में नियोजित कर्मकारों की सूची एवं जनसांख्यिकी विवरण जैसे नाम, उम्र इत्यादि का संधारण किए जाने के संबंध में चर्चा होगी। 

 

अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियम के तहत ग्रामसभा अध्यक्ष का होगा चुनाव

 

इसके अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्र (संविधान के 5वीं अनुसूची अंतर्गत शामिल अनुसूचित क्षेत्र) की ग्रामसभाओं में विशेष रूप से छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022, जिसका प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में 8 अगस्त को हो चुका है, का वाचन प्रत्येक ग्रामसभा में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध के नियम 7 के तहत प्रत्येक ग्रामसभा में ग्रामसभा अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। ग्रामसभा में पेसा नियम 19 एवं 20 के तहत संसाधन योजना और प्रबंधन समिति तथा शांति एवं न्याय समिति के संबंध में चर्चा होगी। ग्रामसभा में पेसा नियम 23 (1.2) के तहत प्रस्ताव पास कर सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्रामसभा कोष के मान से निकटतम कोर बैंकिंग सुविधायुक्त राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलवाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।