Govt. New Rule: Mobile हो गया गुम या चोरी तो अब आसानी से ऐसे करे ब्लॉक या ट्रेस, सरकार ला रही है नए नियम....

Govt. New Rule: If mobile is lost or stolen then easily block or trace like this, the government is bringing new rules.... Govt. New Rule: Mobile हो गया गुम या चोरी तो अब आसानी से ऐसे करे ब्लॉक या ट्रेस, सरकार ला रही है नए नियम....

Govt. New Rule: Mobile  हो गया गुम या  चोरी तो अब आसानी से ऐसे करे ब्लॉक या ट्रेस, सरकार ला रही है नए नियम....
Govt. New Rule: Mobile हो गया गुम या चोरी तो अब आसानी से ऐसे करे ब्लॉक या ट्रेस, सरकार ला रही है नए नियम....

Govt. New Rule : 

 

नया भारत डेस्क :  मोबाइल चोरी एक ऐसा मामला है, जिसके साथ भी होता है वो परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो इस मामले में क्या करे? इस मामले की शिकायत दर्ज कराने के लिए भी कई बार उसे खासी मसक्कत करनी पड़ जाती है, इधर-उधर भटकना पड़ता है। भारत सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि 1 जनवरी 2023 से भारत में किसी भी मोबाइल फ़ोन की बिक्री से पहले उसके IMEI नंबर का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा। मोबाइल्स के IMEI का यह रजिस्ट्रेशन देश के नक़ल विरोधी और खोए हुए हैंडसेट को ब्लॉक करने वाले पोर्टल पर किया जाएगा। सरकार के इन नियमों को पूरी तरह से लागू हो जाने के बाद टेलीकॉम डिपार्टमेंट द्वारा संचालित Indian Counterfeited Device Restriction Portal से यूज़र्स को एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। (Govt. New Rule)

मोबाइल के IMEI से नहीं कर सकते छेड़छाड़

आपको बता दें कि हर एक मोबाइल फ़ोन का एक IMEI नंबर होता है और सरकार ने मोबाइल के इन IMEI नंबर से छेड़छाड़ पर रोक लगाईं हुई है। लेकिन फिर भी कुछ लोग मोबाइल के IMEI नंबर से छेड़छाड़ करते हैं। सरकार ने सबसे पहले 2017 में IMEI से छेड़छाड़ को अपराध कि श्रेणी में डाला था। IMEI में बदलाव करने पर अब उस मोबाइल की सभी सेवाएं ब्लॉक हो जाएगी। ऐसा करने पर 3 साल की जेल और जुर्माना लग सकता है। (Govt. New Rule)

लेकिन अब नया मोबाइल खरीदते समय हर व्यक्ति को सरकार के पोर्टल पर अपने मोबाइल का IMEI नंबर दर्ज कराना होगा। DoT ने हर मोबाइल फोन का IMEI सरकार की वेबसाइट पर रजिस्टर कराना अनिवार्य कर दिया है। देश में उत्पादित हर फोन के नंबर को Indian Counterfeited Device Restriction portal (https://icdr.ceir.gov.in) पर दर्ज कराना होगा और यह नया नियम अगले साल 1 जनवरी 2023 से लागू हो जाएगा। (Govt. New Rule)