36000 रुपये सालाना देगी सरकार: अब तक स्कीम से जुड़ गए 46 लाख लोग.... जानिए किन लोग उठा सकते हैं स्कीम का लाभ और खुशहाली के लिए कैसे करें अप्लाई......

36000 रुपये सालाना देगी सरकार: अब तक स्कीम से जुड़ गए 46 लाख लोग.... जानिए किन लोग उठा सकते हैं स्कीम का लाभ और खुशहाली के लिए कैसे करें अप्लाई......

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नई दिल्ली। देश भर में 46 लाख से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना से जुड़ चुके हैं। बुढ़ापे का सहारा ये सरकारी स्कीम है। हर महीने पेंशन में 3 हजार रुपये मिलते हैं। अभी तक 46,17,653 लोग प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के लिए एनरॉल हो चुके हैं। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें सरकार की ओर से भी कंट्रीब्यूशन जमा किया जाता है। जितनी रकम आप जमा करते हैं, सरकार भी उतनी रकम अपनी ओर से जमा करती है। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के अनुसार, इसके लिए असंगठित क्षेत्र का हर वह कामगार पात्र है, जिसकी उम्र 18 साल से 40 साल तक है और मंथली इनकम 15 हजार रुपये या इससे कम है। 

इससे ज्यादा मंथली इनकम वाले लोगों को सरकार की इस सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिल पाता है। जो भी व्यक्ति इनकम टैक्स भरते हैं या ईपीएफओ, एनपीएस अथवा ईएसआईसी के मेंबर हैं, वे भी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। इस स्कीम से जुड़ने के लिए सिर्फ आधार कार्ड और सेविंग बैंक अकाउंट की जरूरत होती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले सारे बैंक अकाउंट इस स्कीम के लिए वैलिड हैं। आपको बस अपने अकाउंट के साथ आईएफएससी की जानकारी देनी होगी। इसके लिए किसी भी नजदीकी सीएससी सेंटर से अप्लाई किया जा सकता है। 

प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सीएससी से ही श्रमयोगी पेंशन अकाउंट नंबर और श्रम योगी कार्ड मिल जाएगा। सरकार इस स्कीम से जुड़े लोगों को हर महीने 3-3 हजार रुपये यानी साल में 36 हजार रुपये पेंशन देती है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के सामने बुढ़ापे में सहारे की गंभीर समस्या रहती है। कमाने की उम्र निकल जाने और शरीर कमजोर पड़ जाने के बाद ऐसे लोगों के पास इनकम का कोई जरिया नहीं बच पाता है। सरकार ने ऐसे लोगों को बुढ़ापे में सहारा देने के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना की शुरुआत की है। इस स्कीम में उम्र 60 साल हो जाने के बाद हर महीने पेंशन का फायदा मिलता है।