'वैक्सीन वाले चाचा' पर FIR: 84 साल के बुजुर्ग ने ली 11 बार कोरोना वैक्सीन.... 11 बार कोरोना वैक्सीन लेने से घुटनों का दर्द भी ठीक होने का किया था दावा.... एफआईआर दर्ज.... 11 बार अलग-अलग आईडी पर लिया था टीका.... अब होंगे गिरफ्तार.....

'वैक्सीन वाले चाचा' पर FIR: 84 साल के बुजुर्ग ने ली 11 बार कोरोना वैक्सीन.... 11 बार कोरोना वैक्सीन लेने से घुटनों का दर्द भी ठीक होने का किया था दावा.... एफआईआर दर्ज.... 11 बार अलग-अलग आईडी पर लिया था टीका.... अब होंगे गिरफ्तार.....

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डेस्क। पिछले दिनों गलत तरीके से 11 बार कोरोना वायरस की वैक्सीन लेने के बाद सुर्खियों में आए बिहार के मधेपुरा जिले के निवासी 84 वर्षीय ब्रह्म देव मंडल जल्द गिरफ्तार होने वाले हैं। ब्रह्मदेव मंडल के खिलाफ मधेपुरा के पुरैनी थाना में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ विनय कृष्ण प्रसाद की शिकायत के बाद विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है और अब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई चल रही है। ब्रह्म देव मंडल के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 419 420 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है जो कि गैर जमानती धाराएं हैं। हालांकि, उम्र का हवाला देकर ब्रह्मदेव मंडल को गिरफ्तारी होने के बाद जमानत मिल सकती है। कई लोग कोरोना की एक वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं और बिहार में बुजुर्ग ने 11 बार कोरोना की वैक्सीन ले ली। 

कमाल की बात ये है कि स्वास्थ्य विभाग और सारे सिस्टम को चकमा देते हुए बुजुर्ग ने कोरोना की ये वैक्सीन लगवा ली। अब बुजुर्ग के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने की तैयारी है। पिछले दिनों गलत तरीके से 11 बार कोरोना वायरस की वैक्सीन लेने के बाद सुर्खियों में आए बिहार के मधेपुरा जिले के निवासी 84 वर्षीय ब्रह्म देव मंडल जल्द ही गिरफ्तार हो सकते हैं।  ब्रह्मदेव मंडल के खिलाफ मधेपुरा के पुरैनी थाना में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ विनय कृष्ण प्रसाद की शिकायत के बाद विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है और अब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई चल रही है।

ब्रह्म देव मंडल ने दावा किया था कि 11 बार वैक्सीन देने के बाद कुछ गंभीर बीमारियों से उन्होंने निजात पा लिया है। मंडल डाक विभाग से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी है और जिस तरीके से उन्होंने पिछले 1 साल में 11 बार कोरोना वायरस का वैक्सीन ली है उससे स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी सामने आ गई है। ब्रह्म देव मंडल के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 419 420 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है जो कि गैर जमानती धाराएं हैं। हालांकि, उम्र का हवाला देकर ब्रह्मदेव मंडल को गिरफ्तारी होने के बाद जमानत मिल सकती है। ब्रह्मदेव मंडल की उम्र आधार कार्ड पर 84 वर्ष है वे डाक विभाग में काम भी करते थे। फिलहाल रिटायरमेंट के बाद गांव में ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि अपना पहला कोरोना टीका 13 फरवरी को पुरैनी पीएचसी में लगवाया था।