Employees News: बिना अनुमति अवकाश प्रतिबंधित, बिना अनुमति के अवकाश पर नहीं जा सकेंगे अधिकारी-कर्मचारी...

जिले में निर्वाचन की घोषणा तिथि के पश्चात आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है जो कि निर्वाचन समाप्त तिथि तक लागू रहेगी।

Employees News: बिना अनुमति अवकाश प्रतिबंधित, बिना अनुमति के अवकाश पर नहीं जा सकेंगे अधिकारी-कर्मचारी...
Employees News: बिना अनुमति अवकाश प्रतिबंधित, बिना अनुमति के अवकाश पर नहीं जा सकेंगे अधिकारी-कर्मचारी...

 Employees News: Leave without permission banned

बिलासपुर, 9 अक्टूबर 2023/जिले में निर्वाचन की घोषणा तिथि के पश्चात आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है जो कि निर्वाचन समाप्त तिथि तक लागू रहेगी। कलेक्टर श्री संजीव कुमार द्वारा आदेश जारी करते हुए निर्वाचन जैसे लोक महत्व के कार्य को दृष्टिगत रखते हुए विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की कार्यवाही सम्पन्न होते तक जिले के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय केंद्रीय कार्यालयों एवं भारत सरकार के उपक्रमों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 


    जारी आदेश के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी, कर्मचारी बिना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के अनुमति के बिना, किसी प्रकार के अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे और न ही मुख्यालय परित्याग करेंगे। किसी भी अधिकारी, कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति के अवकाश पर जाने अथवा बिना अनुमति के अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय छोड़ने की दशा में संबंधित कार्यालय प्रमुख या नियंत्रण अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे।