Driving License : बड़ी खबर! अब बिना ट्रेनिंग नहीं मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस, नया नियम लागू...

Driving License: Big news! Now you will not get driving license without training, new rule implemented... Driving License : बड़ी खबर! अब बिना ट्रेनिंग नहीं मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस, नया नियम लागू...

Driving License : बड़ी खबर! अब बिना ट्रेनिंग नहीं मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस, नया नियम लागू...
Driving License : बड़ी खबर! अब बिना ट्रेनिंग नहीं मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस, नया नियम लागू...

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नया भारत डेस्क : अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आसान नहीं है। क्योंकि लाइट मोटरव्हीकल के लिए अब नया नियम लागू हो गया है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब 21 दिन का ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद ड्राइविंग स्कूल सर्टिफिकेट से ही लाइसेंस बन पाएगा। लर्निंग और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए विभाग ने फैमिली आईडी को भी अनिवार्य किया है। अब 21 दिन का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेने के बाद लाइसेंस के लिए वाहन चलाकर भी दिखाना पड़ेगा।

सरकार ने वर्ष 2021 में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ड्राइविंग स्कूल से 21 दिन की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट अनिवार्य किया था। लेकिन इसे धरातल पर अभी लागू किया गया है। क्योंकि उस दौरान ड्राइविंग स्कूल वाले 8 से 10 हजार रुपये वसूलने लगे थे। जिससे लोगों ने इसका विरोध करना शुरु किया तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने मोटरव्हीकल एक्ट 1988 के तहत नियम वापस लिया था। अब इसे पूरे प्रदेश में फिर से लागू कर दिया गया है। अब ड्राइविंग स्कूल वालों की फीस 4200 रुपये निर्धारित की गई है।

दो से तीन हजार रुपये में बनने वाला लाइसेंस 8 से 10 हजार रुपये में बनने लग गया था। प्रदेशभर से इसको लेकर काफी रोष बन रहा था। ऐसा देखते हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत नियम वापस लिया था। अब इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है।

थ्योरी और प्रेक्टिकल दोनों पास होना जरूरी ड्राइविंग

लाइसेंस के लिए शिक्षण पाठ्यक्रम भी तैयार किया गया है, इसे थ्योरी और प्रेक्टिकल दो भागों में बांटा गया है। एलएमवी के ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल सर्टिफिकेट में 15 दिन प्रेक्टिकल ट्रेनिंग और 6 दिवसीय थ्योरी क्लास पास करना अनिवार्य है। यह सर्टिफिकेट होगा तो ही लाइट लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकेगा। इसके बाद आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ये फीस की निर्धारित

180 दिन के लिए बनने वाले लर्निंग लाइसेंस की फीस
बाइक/स्कूटर + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 350+300 = 650
बाइक/स्कूटर + कार + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 350+300+300 = 950
बाइक/स्कूटर + कार + ट्रैक्टर + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 350+300+300+300 = 1250

लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस की फीस

बाइक/स्कूटर + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 980+300 = 1280
बाइक/स्कूटर + कार + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 980+300+300 = 1580
बाइक/स्कूटर + कार + ट्रैक्टर + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 980+300+300+300 = 1880