CG- धारा 144 लागू BIG NEWS: दुर्ग समेत इन तीन जिलों में धारा-144 लागू.... यहां बार्डर पर होगा कोरोना जांच.... प्रशासन ने जारी किया कोरोना को लेकर सख्त निर्देश…. यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट.... कड़े नियमों को करना होगा पालन…. इन चीजों पर प्रतिबंध.... देखें आदेश......

CG- धारा 144 लागू BIG NEWS: दुर्ग समेत इन तीन जिलों में धारा-144 लागू.... यहां बार्डर पर होगा कोरोना जांच.... प्रशासन ने जारी किया कोरोना को लेकर सख्त निर्देश…. यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट.... कड़े नियमों को करना होगा पालन…. इन चीजों पर प्रतिबंध.... देखें आदेश......

...

राजनांदगांव/दुर्ग/बलौदाबाजार। कोविड-19 एवं नये वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण की बढ़ती हुई रफ्तार को देखते हुए राजनांदगांव, दुर्ग और बलौदाबाजार में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। कोरोना कंट्रोल करने तीनो जिलों में कलेक्टर ने कई पाबंदियां लगाई है। धारा-144 लागू किया गया है। जिला राजनांदगांव राजस्व सीमा अंतर्गत किसी भी प्रकार के आयोजन रैली सामाजिक / सांस्कृतिक / धार्मिक एवं खेल-कूद आदि से संबंधित वृहद् आयोजन व जन समुदाय के एक स्थान पर एकत्रित होने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाता है। जिले अंतर्गत सभी मॉल, होलसेल दुकानें, जिम, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेन्ट्स, स्वीमींग पूल आडिटोरियम मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जावे।

डोंगरगढ़ एवं राजनांदगांव रेल्वेस्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों को रेल्वे स्टेशन पहुँचने पर 72 घण्टे पूर्व का कोराना टेस्ट (RTPCR) निगेटिव रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा अन्यथा स्टेशन पर ही कोरोना जाच हेतु सैम्पलिंग की जावेगी और रिपोर्ट आने तक संबंधित यात्रियों को क्वारटाईन में रहना पड़ेगा। इसी प्रकार स्थानीय नागरिकों को बाहर यात्रा हेतु रेल्वे स्टेशन प्रवेश करने के 72 घण्टे पूर्व की कोराना टेस्ट (RTPCR) निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। स्टेशन मास्टर, डोंगरगढ़ रेल्वे स्टेशन एवं राजनांदगांव रेल्वे स्टेशन पर यह सुनिश्चित करेंगे कि रेल्वे स्टेशन में आगमन एवं निर्गमन हेतु एक ही गेट की व्यवस्था रखेंगे, जिस पर यात्रियों की कोरोना टेस्ट हेतु सैम्पलिंग किया जा सके।

दूसरे राज्यों से जिले में प्रवेश करने वाले आगन्तुकों को कोरोना वायरस संक्रमण की अत्यधिक संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सीमा नाके पर रेन्डम जांच हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। विदेश से आने वाले नागरिक आगमन की सूचना निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र, जिला कट्रोल रूम एवं राजस्व अधिकारी को आवश्यक रूप से देंगे तथा इस संबंध में राज्य शासन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। समस्त विभाग यह सुनिश्चित करें कि आगामी आदेश तक अनावश्यक बैठक आयोजन न करें, अत्याधिक आवश्यक होने पर सीमित संख्या में कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए अथवा विडियो कान्फेन्स के माध्यम से बैठक आयोजित करें। 

समस्त दुकान संचालक एवं ग्राहक को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना आवश्यक रहेगा। उल्लंघन किये जाने पर नगरीय निकाय के अधिकारी पुलिस विभाग के सहयोग से चालानी कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिला स्तर पर नागरिकों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका दुरभाष कमांक 74402-03333 है। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति / प्रतिष्ठान, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दण्डनीय होंगे।

 

दुर्ग

 

बलौदाबाजार

कोविड-19 एवं उसके नये वेरियण्ट ओमिक्रान के संक्रमण पर नियंत्रण एवं रोकथाम के आज जिला कलेक्टर सुनील कुमार जैन आदेश जारी करते हुए पुनः धारा 144 लागू कर दिया हैं। उक्त आदेश दण्ड प्रक्रिया संहित, 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34, सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथा संशोधित, 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जारी किया गया है। इस आदेश के तहत 30 दिसम्बर को जारी कार्यालयीन आदेश को निरस्त किया गया है। जिले के राजस्व सीमा अंतर्गत सभी प्रकार की जुलूस, रैली,सभाओं एवं सामाजिक,सांस्कृतिक,धार्मिक एवं खेल आयोजनों को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। होटल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, सिनेमा हाॅल,थियेटर, मैरिज हाॅल, जिम, कोचिंग सेंटर का संचालन उनकी कुल क्षमता के 33 प्रतिशत व्यक्तियों के लिए मास्क धारण करने, फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर किया जा सकेगा।।कोविड संव्यवहार जैसे-मास्क, सेनेटाईजर, दो गज दूरी का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। जिले के सभी नगरीय निकाय अंतर्गत गुमास्ता दिवस जैसे नगरपालिका परिषद् बलौदाबाजार- शुक्रवार,नगर पंचायत पलारी-शनिवार, नगर पंचायत लवन-बुधवार, नगरपालिका परिषद् भाटापारा- मंगलवार,नगर पंचायत सिमगा-।बुधवार,नगर पंचायत कसडोल- शनिवार,नगर पंचायत टुण्ड्रा-रविवार, नगर पंचायत बिलाईगढ - रविवार एवं नगर पंचायत भटगांव-रविवार को सभी दुकानें बंद रहेगी। सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण अथवा विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। दुकान के बाहर ग्राहकों के मध्य दो गज की दूरी बनाये रखने के लिए गोल निशान बनाकर चिन्हांकित किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त आदेश का उलंघन करने वाले व्यक्ति,प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

 

राजनांदगांव