धारा-144 लागू: ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा.... धारा-144 लागू.... इन नियमों का पालन हुआ जरूरी.... रैलियों-जुलूस पर पाबंदी.... पढ़िए निर्देश.....

धारा-144 लागू: ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा.... धारा-144 लागू.... इन नियमों का पालन हुआ जरूरी.... रैलियों-जुलूस पर पाबंदी.... पढ़िए निर्देश.....

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मुंबई 11 दिसम्बर 2021। मुंबई में ओमिक्रॉन के केस आने के बाद महाराष्ट्र सरकार एक्शन में आ गई है। यहां 11-12 दिसंबर के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा रैली, जुलूस और मोर्चाओं पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 17 केस सामने आ चुके हैं।

इससे पहले लखनऊ में धारा-144

लखनऊ में धारा-144 लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू की गई है। लखनऊ में क्रिसमस, 31 दिसंबर और नए साल की पार्टियों के दौरान कोविड प्रोटाकल का सख्ती से पालन करना, मास्क लगाना और दो गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। पुलिस ने इसे लेकर जारी आदेश में कहा कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत लखनऊ में पांच जनवरी, 2022 तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

इलाके में इक्का, तांगा, आतिशबाजी, ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। वहीं, ऑनलाइन गतिविधियों पर साइबर क्राइम सेल की कड़ी नजर रहेगी। ऑनलाइन अफवाहें फैलाने वालों और आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति बंद स्थानों पर एक समय में अधिकतम 100 की कोविड प्रोटोकाल के तहत होगी। कोविड हेल्प डेस्क की बनाना जरूरी होगी। विशेषज्ञों ने जनवरी-फरवरी में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका भी जताई है और सरकार इस नए वेरिएंट को लेकर ज्यादा सावधानी बरत रही है।  

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