CG- CMHO सस्पेंड BREAKING: स्वास्थ्य विभाग में 16 अवैधानिक नियुक्तियां... राज्य सरकार ने जारी किया आदेश... सीएमएचओ निलंबित... देखें आदेश.....

CMHO suspended, 16 illegal appointments in health department, State government issued order

CG- CMHO सस्पेंड BREAKING: स्वास्थ्य विभाग में 16 अवैधानिक नियुक्तियां... राज्य सरकार ने जारी किया आदेश... सीएमएचओ निलंबित... देखें आदेश.....
CG- CMHO सस्पेंड BREAKING: स्वास्थ्य विभाग में 16 अवैधानिक नियुक्तियां... राज्य सरकार ने जारी किया आदेश... सीएमएचओ निलंबित... देखें आदेश.....

CMHO suspended, 16 illegal appointments in health department, State government issued order

बीजापुर। छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आदेश जारी किया है। डॉ. सुनील भारती, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीजापुर (छ.ग.) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक और संयोजिका सहित कुल 16 पदों पर अवैधानिक नियुक्ति मामले में बीजापुर के सीएमएचओ सुनील भारती को निलंबित किया गया है। जांच में दोषी पाए गए थे। निलंबन अवधि में कार्यालय संभागीय संचालक जगदलपुर निर्धारित किया गया है। 

जारी आदेश के मुताबिक, कलेक्टर, जिला-बीजापुर द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीजापुर के अंतर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक और संयोजिका की सीधी भर्ती में हुई अनियमितता की जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन अनुसार डॉ. सुनील भारती, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीजापुर (छ.ग.) द्वारा शासन से अनुमति की प्रत्याशा में कुल 6 ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजिका (महिला) के पदों एवं 10 अन्य पदों पर प्रतीक्षा सूची से जारी नियुक्ति आदेश विधिक सम्मत नहीं है, क्योंकि ऐसे पद भविष्य में सीधी भर्ती से भरे जाने योग्य थे। 

जारी आदेश के मुताबिक, इस अवैधानिक कृत्य हेतु डॉ. सुनील भारती पूर्ण रूप से जवाबदेह है। तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का स्पष्ट उल्लंघन है। डॉ. सुनील भारती, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीजापुर (छ.ग.) को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। 

जारी आदेश के मुताबिक, निलंबन अवधि में डॉ. सुनील भारती का मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक संभाग बस्तर, जगदलपुर (छ.ग.) निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में डॉ. सुनील भारती को नियमानुसार मूलभूत नियम 53 के तहत् जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।