CG- OPS लागू BREAKING: कर्मचारियों के लिए GOOD NEWS.... नई पेंशन स्कीम के तरह हो रही कटौती अब बंद.... वित्त विभाग से आदेश जारी.... पुरानी पेंशन योजना लागू.... देखें आदेश....

Chhattisgarh old pension scheme OPS Finance Department New Contributory Pension Scheme

CG- OPS लागू BREAKING: कर्मचारियों के लिए GOOD NEWS.... नई पेंशन स्कीम के तरह हो रही कटौती अब बंद.... वित्त विभाग से आदेश जारी.... पुरानी पेंशन योजना लागू.... देखें आदेश....
CG- OPS लागू BREAKING: कर्मचारियों के लिए GOOD NEWS.... नई पेंशन स्कीम के तरह हो रही कटौती अब बंद.... वित्त विभाग से आदेश जारी.... पुरानी पेंशन योजना लागू.... देखें आदेश....

Chhattisgarh, old pension scheme, OPS, Finance Department, New Contributory Pension Scheme

 

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग (Finance Department of Chhattisgarh Government) ने दिनांक 01.11.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त राज्य के कर्मचारियों हेतु पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नवीन अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत की जा रही मासिक कटौती समाप्त करने बाबत् आदेश जारी किया है। राज्य शासन द्वारा दिनांक 01.11.2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना (New Contributory Pension Scheme) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme, OPS) राज्य के कर्मचारियों (employees) हेतु लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। (Chhattisgarh, old pension scheme, OPS, Finance Department, New Contributory Pension Scheme, General Provident Fund Rules)

 

 

दिनांक 01.11.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त राज्य के कर्मचारियों जिन पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना (New Contributory Pension Scheme) लागू है, उनके नवीन अंशदायी पेंशन योजना (New Contributory Pension Scheme) हेतु की जा रही 10 प्रतिशत की मासिक कटौती दिनांक 01.04.2022 से (जो माह अप्रैल 2022 के लिए देय है) समाप्त किया जाता है। उक्त कमचारियों का अप्रैल माह के वेतन से सामान्य भविष्य निधि नियम (General Provident Fund Rules) अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12 प्रतिशत सामान्य भविष्य निधि राशि की कटौती की जावे। (Chhattisgarh, old pension scheme, OPS, Finance Department, New Contributory Pension Scheme, General Provident Fund Rules)

 

 

सामान्य भविष्य निधि की कटौती का ब्योरा संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन स्तर पर पृथक से रखा जावेगा तथा संबंधित कर्मचारियों के नवीन सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक आवंटित होने पर यह राशि उसमे दर्शायी जावेगी। (Chhattisgarh, old pension scheme, OPS, Finance Department, New Contributory Pension Scheme, General Provident Fund Rules)