CG- पूर्व CM को नोटिस BREAKING: पूर्व CM रमन और उनके बेटे के खिलाफ याचिका को मिली मंजूरी.... रमन सिंह पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप.... नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में मांगा जवाब....
Former Chief Minister Dr. Raman Singh chattisgarh news : बिलासपुर 11 अप्रैल 2022। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हाईकोर्ट (High Court) ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह (Former Chief Minister Dr. Raman Singh) और उनके पूर्व सांसद बेटे अभिषेक सिंह (Former MP Abhishek Singh) के खिलाफ याचिका स्वीकार (petition accepted) कर ली है।




Former Chief Minister Dr. Raman Singh chattisgarh news : बिलासपुर 11 अप्रैल 2022। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हाईकोर्ट (High Court) ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह (Former Chief Minister Dr. Raman Singh) और उनके पूर्व सांसद बेटे अभिषेक सिंह (Former MP Abhishek Singh) के खिलाफ याचिका स्वीकार (petition accepted) कर ली है। इस मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस आरसी सामंत (High Court Justice RC Samant) की एकलपीठ ने सीबीआई, इन्कम टैक्स और ईडी को नोटिस जारी कर 6 हफ्तों में जवाब मांगा है।Chhattisgarh Notice ex-CM Approval petition against former CM Raman Singh son)
कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने साल 2018 में एडवोकेट हर्षवर्धन परघनिया के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट क्रिमिनल याचिका दायर की है। इसमें बताया गया है कि डॉ. रमन सिंह ने साल 2008, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी संपत्ति की जानकारी छिपाई है। ( Former Chief Minister Dr. Raman Singh)
आरोप है की उन्होंने शपथ-पत्र में गलत जानकारी दी है। याचिकाकर्ता ने इसके खिलाफ पहले EOW और ACB में कई बार शिकायत की। लेकिन, कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री की संपत्ति की जांच कराने की मांग की है। इसके साथ ही हाईकोर्ट में केंद्रीय जांच एजेंसी को पक्षकार बनाने की मांग की है। शुक्रवार को इस याचिका के एडमिशन पर बहस हुई। याचिकाकर्ता के एडवोकेट के साथ ही राज्य शासन, रमन सिंह की दलीलों को भी सुना गया। (Chhattisgarh Notice ex-CM Approval petition against former CM Raman Singh son)
सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका के एडमिशन पर ऑर्डर रिजर्व रखा था, जिसमें आज कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह, CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की है, जिसके आधार पर उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति हासिल करने का मामला दर्ज किया जाना चाहिए।(Chhattisgarh Notice ex-CM Approval petition against former CM Raman Singh son)
याचिकाकर्ता का आरोप है कि पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र में बताया है कि साल 2008 से लेकर 2018 तक मुख्यमंत्री रहते कितनी कमाई की है। उनके इस शपथ पत्र को ही आधार बनाकर याचिकाकर्ता ने उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की थी। साथ ही CBI, प्रवर्तन निदेशालय और आय कर विभाग को उनकी चल अचल संपत्ति की जांच करने की मांग की थी।(Chhattisgarh Notice ex-CM Approval petition against former CM Raman Singh son)