CG PSC रिजल्ट BIG NEWS: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला... पीएससी के रिजल्ट पर लगाई रोक... यह परंपरा टूटी... जानें कब होगी अगली सुनवाई....
Chhattisgarh High Court has stayed the PSC result bilaspur news: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला लिया है. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में इंटरव्यू के अंतिम दिन परिणाम घोषित करने की परंपरा टूट गई. हाईकोर्ट ने परिणाम पर रोक लगा दी है. पिछले दिनों आरक्षण के संबंध में हाईकोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में यह रोक लगाई गई है. इस मामले में अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी. 171 पदों के लिए 20 सितंबर से इंटरव्यू की शुरुआत हुई थी.




Chhattisgarh High Court has stayed the PSC result
bilaspur news: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला लिया है. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में इंटरव्यू के अंतिम दिन परिणाम घोषित करने की परंपरा टूट गई. हाईकोर्ट ने परिणाम पर रोक लगा दी है. पिछले दिनों आरक्षण के संबंध में हाईकोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में यह रोक लगाई गई है. इस मामले में अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी. 171 पदों के लिए 20 सितंबर से इंटरव्यू की शुरुआत हुई थी.
मुख्य परीक्षा के बाद 509 उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के लिए किया गया था. 30 सितंबर को इंटरव्यू का अंतिम दिन था. वर्ष 2013 से यह परंपरा थी कि इंटरव्यू के अंतिम दिन ही परिणाम जारी किया जाता था. इस बार यह परंपरा टूट गई. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस पीपी साहू की डिविजन बैंच ने इस महीने 19 सितंबर को अपने फैसले में 58% आरक्षण को रद्द कर दिया है.
हाईकोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक बताया है. छत्तीसगढ़ पीएससी ने 58% आरक्षण के मुताबिक पदों का आरक्षण तय करते हुए एक दिसंबर 2021 को विज्ञापन जारी किया था. अब हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक नए सिरे से आरक्षण की प्रक्रिया तय करना होगा. इस संबंध में एक याचिका की सुनवाई के बाद जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू ने नतीजे पर रोक लगा दी है.