CG- DA HIKE बिग ब्रेकिंग: पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी... राज्य सरकार ने जारी किया आदेश... पेंशनर्स का भी महंगाई भत्ता बढ़ा... अब इतना मिलेगा DA.....
Chhattisgarh DA HIKE, Great news for pensioners, State government issued order, Dearness allowance of pensioners increased रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के संबंध में आदेश जारी किया है। सातवां वेतनमान के तहत महंगाई राहत में 5% की वृद्धि की गई है। छठवां वेतनमान के तहत महंगाई राहत में 10% की वृद्धि की गई है। सातवां वेतनमान के तहत वृद्धि उपरांत महंगाई राहत का प्रतिशत 22 होगा। छठवां वेतनमान के तहत वृद्धि उपरांत महंगाई राहत का प्रतिशत 174 होगा।




Chhattisgarh DA HIKE, Great news for pensioners, State government issued order, Dearness allowance of pensioners increased
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के संबंध में आदेश जारी किया है। सातवां वेतनमान के तहत महंगाई राहत में 5% की वृद्धि की गई है। छठवां वेतनमान के तहत महंगाई राहत में 10% की वृद्धि की गई है। सातवां वेतनमान के तहत वृद्धि उपरांत महंगाई राहत का प्रतिशत 22 होगा। छठवां वेतनमान के तहत वृद्धि उपरांत महंगाई राहत का प्रतिशत 174 होगा।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर 6 प्रतिशत महंगाई भत्ते का आदेश जारी
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य के शासकीय कर्मचारियों को 6 प्रतिशत महंगाई भत्ते देने का आदेश जारी कर दिया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि राज्य शासन के कर्मचारियों को माह मई 2022 से सातवे वेतनमान में 22 प्रतिशत की दर से और छठवें वेतनमान में 174 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। जारी आदेश के अनुसार राज्य के शासकीय सेवकों को एक अगस्त 2022 से सातवां वेतनमान के महंगाई भत्ते में 6 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 28 प्रतिशत की दर से और छठवें वेतनमान में 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 189 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
राज्य शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि एक अगस्त 2022 से नगद भुगतान किया जाएगा। महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जाएगी। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा। महंगाई भत्ते का कोई भी भाग मूल नियम 9 (21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जाएगा।