CG- महिला ASI सस्पेंड, हवलदार बर्खास्त: महिला एएसआई और हेड कॉन्स्टेबल पर बड़ी कार्रवाई... महिला पुलिसकर्मी और हेड कॉन्स्टेबल ने 59 लाख ठगे... GPF फंड में लगाई सेंध....
Chhattisgarh Crime, Head constable dismissed, female ASI Suspend, 59 lakh scam in GPF fund बिलासपुर। बिलासपुर एसएसपी ऑफिस में पदस्थ ASI मधुशिला सुरजाल को सस्पेंड और हेड कांस्टेबल संजय श्रीवास्तव को बर्खास्त कर दिया गया है। जीपीएफ खातों से 59 लाख की ठगी मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। एसएसपी पारुल माथुर ने पुलिस बल के सदस्य के रूप में प्रधान आरक्षक का कृत्य विभागीय व्यवस्था व नियमों के विपरीत पाए जाने पर पुलिस विभाग एवं जनहित में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311,2 ख के अधीन प्रदत शक्तियों के आधार पर प्रधान आरक्षक क्रमांक 88 संजय श्रीवास्तव को बर्खास्त कर दिया है।




Chhattisgarh Crime, Head constable dismissed, female ASI Suspend, 59 lakh scam in GPF fund
बिलासपुर। बिलासपुर एसएसपी ऑफिस में पदस्थ ASI मधुशिला सुरजाल को सस्पेंड और हेड कांस्टेबल संजय श्रीवास्तव को बर्खास्त कर दिया गया है। जीपीएफ खातों से 59 लाख की ठगी मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। एसएसपी पारुल माथुर ने पुलिस बल के सदस्य के रूप में प्रधान आरक्षक का कृत्य विभागीय व्यवस्था व नियमों के विपरीत पाए जाने पर पुलिस विभाग एवं जनहित में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311,2 ख के अधीन प्रदत शक्तियों के आधार पर प्रधान आरक्षक क्रमांक 88 संजय श्रीवास्तव को बर्खास्त कर दिया है।
एएसआई (एम) मधुशीला सुरजाल को निलंबित कर दिया गया है। सिविल लाइन थाने में दोनों पर 409, 420, 467, 468, 471 और 120 के तहत मामला दर्ज है। प्रधान आरक्षक को गिरफ्तार किया गया है। महिला सहायक उप निरीक्षक फरार है। दोनों ने जीपीएफ फंड में 59 लाख का घोटाला किया है। मामला थाना सिविल लाइन जिला बिलासपुर का है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के फण्ड शाखा प्रभारी सउनि (अ) मधुशीला सुरजाल अपने पदस्थापना के दौरान विभागीय भविष्य निधि के खाता धारको के खाते में उपलब्ध धनराशि से अधिक धनराशि का आहरण एवं भुगतान गलत होना जानते हुए भी उनके द्वारा फण्ड शाखा में न्यस्त होकर वित्तीय अनियमितता कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाया गया।
उनके द्वारा प्रधान आरक्षक संजय श्रीवास्तव के बिना आवेदन किये नोट शीट तैयार कर उसके जी.पी.एफ खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के बावजूद 15,75,000/- रूपये की धनराशि स्वीकृत कर आहरण किया गया है। अन्य कर्मचारियों के भविष्य निधि के खाते से भी पर्याप्त धनराशि नहीं होने के बावजूद अधिक धनराशि का आहरण कर 59,75,000 ₹ का वित्तीय अनियमितता कर शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है।
उक्त अनियमितता के संज्ञान में आने पर सउनि (अ) मंधुशीला सुरजाल द्वारा आहरित धनराशि को भारतीय स्टेट बैंक कलेक्ट्रेट शाखा बिलासपुर में जमा कराये जाने के संबंध में जांच किया गया जो जांच पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चालान एवं बैंक की सील जाली होना लिखित में दिया गया है। तथा जांच प्रतिवेदन में फण्ड शाखा के रजिस्टर में आहरण संधारित न होना एवं नोट शीट में स्वीकृत राशि के अंक का लेखन एवं हस्ताक्षर भिन्न पाया गया है।
जांच प्रतिवेदन पर सहायक उपनिरीक्षक (अ) मधु शीला सुरजाल एवं प्रधान आरक्षक संजय श्रीवास्तव के विरुद्धआरोप सिद्ध पाए जाने से उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा प्रथम सूचना पत्र पंजीकृत करने आदेश प्राप्त हुआ जांच प्रतिवेदन पर से आरोपी सउनि (अ) मंधुशीला सुरजाल एवं प्रधान आरक्षक 88 संजय श्रीवास्तव द्वारा मिलकर षडयंत्र पूर्वक भविष्य निधि के खाते से उपलब्ध धनराशि से अधिक आहरण किए। नोट शीट में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कूट रचित एवं मिथ्या हस्ताक्षर किए।
मिथ्या बैंक चालान व बैक सील तैयार कर उपयोग करना पाये जाने से आरोपीयो के विरूद्ध धारा 409,420,467,468,471,477(क),120(बी) भादवि का घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबंद्ध कर विवेचना में लिया गया, विवेचना दौरान प्रकरण के आरोपी प्रधान आरक्षक संजय श्रीवास्तव पिता स्वर्गीय आरके श्रीवास्तव निवासी 27 खोली हनुमान मंदिर गली थाना सिविल लाइन जिला बिलासपुर को हिरासत में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है प्रकरण की मुख्य आरोपीया मधु शीला सुरजाल फरार है। जिनकी पतासाजी किया जा रहा है।