CG- बेटी की हत्या: ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, बीमार रहती थी बेटी तो पिता ने मार डाला, खुद से उठ-बैठ और बोल नहीं पाती थी बच्ची, मां की पहले ही हो चुकी है मौत, पिता कानपुर से गिरफ्तार...
Chhattisgarh crime, blind murder revealed, daughter murdered, father arrested from Kanpur मुंगेली। मुंगेली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में सफलता प्राप्त हुई है। मृतिका का सौतेला पिता ही हत्यारा निकला। मृतिका के बीमारी के कारण हत्या की थी। ️आरोपी पिता को कानपुर से गिरफ्तार किया गया। अमलीडीह कोटवार से ग्राम अमलीडीह के पुराने रास्ते में एक बोरी में अज्ञात बच्चे की शव मिलने की सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 580/22 धारा 302, 201 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना में लिया गया।




Chhattisgarh crime, blind murder revealed, daughter murdered, father arrested from Kanpur
मुंगेली। मुंगेली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में सफलता प्राप्त हुई है। मृतिका का सौतेला पिता ही हत्यारा निकला। मृतिका के बीमारी के कारण हत्या की थी। ️आरोपी पिता को कानपुर से गिरफ्तार किया गया। अमलीडीह कोटवार से ग्राम अमलीडीह के पुराने रास्ते में एक बोरी में अज्ञात बच्चे की शव मिलने की सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 580/22 धारा 302, 201 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की टीम गठित की गई। विवेचना के दौरान शव की शिनाख्ति कु. संध्या कुर्रे पिता मनोज कुर्रे, उम्र लगभग 09 वर्ष निवासी ग्राम भरूवागुड़ा के रूप में हुई, जो अपने सौतेले पिता आरोपी मनोज कुर्रे के साथ रहती थी।, आरोपी मनोज कुर्रे के घटना दिनांक से फरार होने के कारण घटना पिता द्वारा ही करने का संदेह था। मुखबिरों की सूचना से संदेही मनोज कुर्रे के कानपुर उत्तरप्रदेश में रहने की सूचना प्राप्त होने से टीम द्वारा संदेही को कानपुर उत्तरप्रदेश से पकड़ा गया।
सघन पूछताछ किया गया, जिसमें आरोपी द्वारा बताया गया कि मृतिका पिछले तीन महिने से बीमार थी, एवं अलग-अलग जगह में ईलाज करावाने के बाद भी मृतिका की सेहत में सुधार नही हो रहा था तथा उसकी हालत बहुत अधिक खराब होने एवं उसकी तकलीफ को न देख पाने के कारण मृतिका की गमछे से गला दबाकर हत्या करना स्वीकार किया । प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 580/22 धारा 302, 201 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध करते कार्यवाही करते हुए हत्या करने का साक्ष्य पाए जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है ।