CG - लव जिहाद और धर्मांतरण पर रोक लगाने  उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कठोर कानून बनाने सक्षम ने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव को सौपा ज्ञापन:- अविनाश सिंह गौतम , संयोजक सक्षम

CG - लव जिहाद और धर्मांतरण पर रोक लगाने  उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कठोर कानून बनाने सक्षम ने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव को सौपा ज्ञापन:- अविनाश सिंह गौतम , संयोजक सक्षम
CG - लव जिहाद और धर्मांतरण पर रोक लगाने  उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कठोर कानून बनाने सक्षम ने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव को सौपा ज्ञापन:- अविनाश सिंह गौतम , संयोजक सक्षम

लव जिहाद और धर्मांतरण पर रोक लगाने  उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कठोर कानून बनाने सक्षम ने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव को सौपा ज्ञापन:- अविनाश सिंह गौतम , संयोजक सक्षम

जगदलपुर : सक्षम संयोजक अविनाश सिंह गौतम ने बताया कि, लवजिहाद एवं धर्मांतरण भारत के ज्वलंतशील मुद्दे है इसे प्रमाणित करने की अब आवश्यकता नहीं है क्योकि अब यह विषय भारतीय जनमानस के सम्मुख मुखरता से रखे जा रहे है हम इस बात से आल्हादित है कि इन विषयों को लेकर अब भाजपा की केंद्र सरकार एवं कई राज्यों की सरकारों ने इसे संज्ञान में लिया है, गोड्डा, झारखंड से सांसद श्री निशिकांत दुबे ने सदन में जिस तरह से आंकड़े रख इन विषयों को उजागर किया वस्तुतः स्थिति निश्चित ही चिंताजनक है, यह मामले छत्तीसगढ़ में भी देखने को आये है एवं इसके लिए विभिन्न संगठनो ने पूर्व में अपनी चिंता जताई है एवं लगातार शासन प्रशासन को संज्ञान लेने का आग्रह किया है।

दो दिन पूर्व ही उत्तरप्रदेश की भाजपा सरकार ने विधानसभा में लवजिहाद एवं अवैध धर्मांतरण को लेकर संशोदित बिल विधानसभा में पेश किया गया एवं वह बिल बहुमत से पारित हो गया, इन दोनों विषयों पर सजा के कड़े प्रावधान लागू कर दिए गए है, निश्चित ही प्रशासन के पुरुषार्थ से इसमें बदलाव के संकेत भविष्य में परिलक्षित है, महोदय भारत की।

अखंडता,संस्कृति,सभ्यता एवं सौहाद्रता के लिए यह इन दोनों विषयों पर सख्ती से संज्ञान लेना अब राज्य में भी अतिआवश्यक है यह समय की मांग है, जनसांख्यिकी में बदलाव करना यह सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है इसके रोकथाम के लिए उत्तरप्रदेश की तर्ज पर यहाँ भी नियमो एवं कानून में परिवर्तन की आवश्यकता है।


            

हिन्दू समाज व संगठनों को उम्मीद है कि इन दोनों विषयो को आप संज्ञान में लेंगे एवं इन दोनों गंभीर विषयों से छत्तीसगढ़ शासन को भी अवगत करवाएंगे ताकि छत्तीसगढ़ में सख्त प्रावधान लागू हो, उत्तरप्रदेश में पारित बिल के मुख्य अंश निम्नलिखित है :-

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1.लवजिहाद पर अब आजीवन जेल।

2.अपराध: धोखे, कपट, बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन ,सजा: 3-10 साल जेल एवं जुर्माना 25 लाख

3.अपराध: नाबालिक, महिला SC/ST संग अपराध        
सजा: 5-14 वर्ष जेल एवं जुर्माना 1 लाख

4.अपराध: अवैध ढंग से सामूहिक धर्म परिवर्तन
सजा: 7-14 वर्ष जेल, जुर्माना 1 लाख

5.अपराध: दिव्यांग, मानसिक दुर्बल से कपट, बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन
सजा: 5-14 वर्ष जेल एवं जुर्माना 1 लाख

6.अपराध: धर्मपरिवर्तन के लिए विदेशी फंडिंग
सजा: 7-14 वर्ष जेल, जुर्माना 10 लाख 

7.अपराध: अवैध धर्मपरिवर्तन के लिए नाबालिक,महिला, व्यक्ति की तस्करी पर
सजा: 20 साल से आजीवन कारावास तक, जुर्माना अदालत तय करेगी