CBDT Guideline : पैन कार्ड इनवैलिड हुआ तो नहीं कर पाएंगे कई जरूरी काम, डेडलाइन मिस होने के बाद, ऐसे चेक करें PAN एक्टिव है या नहीं...
CBDT Guideline: If the PAN card is invalid, you will not be able to do many important tasks, after missing the deadline, check like this whether PAN is active or not… CBDT Guideline : पैन कार्ड इनवैलिड हुआ तो नहीं कर पाएंगे कई जरूरी काम, डेडलाइन मिस होने के बाद, ऐसे चेक करें PAN एक्टिव है या नहीं...




CBDT Guideline :
नया भारत डेस्क : डेडलाइन खत्म होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों के पैन कार्ड निष्क्रिय हो गए हैं। पैन कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिक कराने (Pan-Aadhaar Link) की डेडलाइन निकल गई है। हालांकि कई सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने यह जरूरी काम अभी तक नहीं कराया है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139एए के अनुसार, 30 जून 2023 तक अपने आधार नंबर को स्थायी खाता संख्या (पैन) से जोड़ना अनिवार्य था। (CBDT Guideline)
CBDT की गाइडलाइन के मुताबिक अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है तो वह 1 जुलाई से इनवैलिड हो जाएगा। ऐसे में इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए आप अब कई सारे काम नहीं कर पाएंगे। जिस वजह से आपको ऐसे कामों की लिस्ट के बारे में जानना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अब इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए आप 50,0000 रुपये से ज्यादा का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। (CBDT Guideline)
इनवैलिड पैन कार्ड से नहीं कर पाएंगे ये काम :
इसके अलावा इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए आप कोई भी बैंक अकाउंट नहीं खुल पाएंगे। साथ ही आप इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड भी हासिल नहीं कर पाएंगे। साथ ही आप लोन के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अब इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए कोई भी निवेशक स्टॉक ट्रेडिंग जैसे काम भी नहीं कर पाएंगे। (CBDT Guideline)
SBI ने भी किया ऐलान :
एसबीआई कार्ड (SBI Card) वेबसाइट के अनुसार, “सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, आपके एसबीआई क्रेडिट कार्ड के विरुद्ध आपके द्वारा प्रदान किया गया पैन 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय माना जाएगा, यदि यह 30 जून 2023 तक आपके आधार से लिंक नहीं है।” पैन के इनवैलिड हो जाने से, कुछ ऐसे वित्तीय लेनदेन हैं जो व्यक्ति द्वारा नहीं किए जा सकते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें किया जा सकता है, हालांकि, ऐसे वित्तीय लेनदेन पर उच्च कर दर लागू होगी। यदि आपका पैन स्टेटस निष्क्रिय या निष्क्रिय है, तो आप नीचे दिए गए लेनदेन नहीं कर पाएंगे। (CBDT Guideline)
ऐसे काम जो इनवैलिड पैन से नहीं हो सकते हैं :
आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार, निष्क्रिय पैन रखने वाला व्यक्ति वित्तीय लेनदेन नहीं कर सकता है। इसके अलावा बैंक में खाता भी नहीं खोला जा सकता है। आप क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप डीमैट अकाउंट भी ओपन नहीं कर पाएंगे। इनवैलिड पैन कार्ड से 50,0000 रुपये से ज्यादा का ट्रांजैक्शन भी नहीं कर पाएंगे। आप म्यूचुअल फंड में निवेश भी नहीं कर पाएंगे। (CBDT Guideline)
ऐसे चेक करें पैन वैलिड है या नहीं :
यदि आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो CBDT की गाइडलाइन के अनुसार आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है। ऐसे में आप आइटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे और कई अन्य तरह के काम समेत वित्तीय लेनदेन में भी मुश्किलें होंगी। आपका पैन वैध है या नहीं यह जांचने के लिए सुझाए गए स्टेप्स को फॉलो करें : (CBDT Guideline)
सबसे पहले पैन डिटेल्स वेरीफाई करें :
- पैन यूजर्स ई-फाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर जाएं.
- ई-फाइलिंग होमपेज पर वेरीफाई योर पैन पर क्लिक करें.
- वेरीफाई योर पैन पेज पर पूरा नाम, जन्म तिथि और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें और प्रोसीड पर क्लिक करें.
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का ओटीपी आएगा, इसे दर्ज करें और वैलीडेट पर क्लिक करें.
- इस तरह आपकी पैन डिटेल्स वेरीफाई हो जाएंगी.
न आधार लिंकिंग स्टेटस बताएगा पैन वैलिड है या इनवैलिड :
डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद आपको अपने पैन के वैलिड होने या इनवैलिड होने का पता करने के लिए पैन-आधार लिंकिंग स्टेटस चेक करना होगा। हालांकि, यदि आपने 30 जून से पहले पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपका पैन 1 जुलाई के बाद इनवैलिड यानी निष्क्रिय हो जाएगा। (CBDT Guideline)
- पैन यूजर्स सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट -incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.
- क्विक लिंक सेगमेंट खोलें और लिंक आधार स्टैटस को सेलेक्ट करें.
- अपना पैन और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें.
- ‘सी लिंक आधार स्टैटस’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
- स्क्रीन पर आपको पैन-आधार लिंक स्टैटस दिख जाएगा.
- यदि आपका पैन और आधार लिंक है, तो स्क्रीन लिंक्ड दर्शाएगी. लिंक नहीं होने पर यह दोनों कार्ड को लिंक करने के लिए डिटेल्स दिखाएगा.