Tax Free Slab : इनकम टैक्स को लेकर अब नो टेंशन! मोदी सरकार ने किया स्लैब में बड़ा बदलाव, अब फ्री होगी इतनी इनकम....
Tax Free Slab: Now no tension regarding income tax! Modi government made a big change in the slab, now this much income will be free. Tax Free Slab : इनकम टैक्स को लेकर अब नो टेंशन! मोदी सरकार ने किया स्लैब में बड़ा बदलाव, अब फ्री होगी इतनी इनकम....




Tax Free Slab :
नया भारत डेस्क : बजट 2023 का दिन अब बहुत नजदीक आ चुका है. इनकम टैक्स (Income Tax) आम आदमी जीवन में अन्य जरूरी चीजों की तरह ही बहुत ही महत्वपूर्ण है. 2023 के बजट (Budget 2023) को लेकर सरकार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और लोगों को इस बार टैक्स स्लैब (Tax Slab) में बदलाव किए जाने की उम्मीद है. पूर्व बजट बैठकों की शुरुआत में ही इसे संशोधित करने की मांग उठने लगी है. केन्द्र सरकार दो साल पुरानी वैकल्पिक व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कर-मुक्त स्लैब बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने पर विचार कर रही है. एक सरकारी अधिकारी ने के मुताबिक, अभी करदाता की सालाना करयोग्य आय 2.50 लाख रुपए होने पर उसे कोई कर नहीं चुकाना होता है. कर-मुक्त स्लैब का दायरा बढ़ाने से करदाताओं पर कर बोझ कम हो जाएगा और उनके पास खर्च करने या उपयुक्त निवेश करने के लिए अधिक पैसे बचेंगे. (Tax Free Slab)
उन्होंने कहा कि अभी बहुत कम करदाताओं ने वैकल्पिक टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुना है. करदाता धारा 80सी, धारा 80डी जैसी कर छूट का लाभ लेते हैं तो पुरानी व्यक्तिगत आयकर प्रणाली में टैक्स की देनदारी कम आती है. मगर नई व्यवस्था में किसी तरह की कटौती का फायदा नहीं मिलता. यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि नई टैक्स व्यवस्था को बहुत कम लोगों ने अपनाया है. (Tax Free Slab)
बजट में वृद्धि आयकर की मूल छूट सीमा :
आसान शब्दों में कहें तो अगर आपकी सैलरी में से 2.5 लाख रुपए तक हिस्सा टैक्स फ्री होता है. इस पर कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ता. 2.5 लाख रुपए से कम इनकम वालों को तो इनकम टैक्स रिटर्न (Income tax return) भरने की भी छूट है. 1 फरवरी को देश का बजट आना है. इस बजट में टैक्स फ्री लिमिट (Income tax basic exemption limit) को बढ़ाया जा सकता है. सूत्रों की मानें तो इनकम टैक्स फ्री लिमिट (tax free limit) को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जा सकता है. मौजूदा नियमों में अभी तक आम पब्लिक (टैक्सपेयर्स) के लिए 2.5 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता है. वहीं, सीनियर सिटिजन के लिए ये लिमिट 3 लाख रुपए है. सुपर सीनियर सिटिजन (80 साल) की बात करें तो ये लिमिट 5 लाख रुपए है. (Tax Free Slab)
9 साल बाद इनकम टैक्स बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट :
मोदी सरकार का ये दूसरा कार्यकाल है. पहला कार्यकाल साल 2014 में शुरू हुआ था. उस दौरान सत्ता में आते ही सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी खुशखबरी दी थी. सरकार ने इनकम टैक्स फ्री लिमिट (Income tax basic exemption limit) को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख किया था. लेकिन, उसके बाद से पिछले 9 साल में इनकम टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ. लेकिन, इस साल 2023 में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है. ऐसे में इकोनॉमिस्ट से लेकर फाइनेंशियल एक्सपर्ट तक सब मान रहे हैं कि टैक्स फ्री लिमिट बढ़ेगी. सूत्रों ने ज़ी बिज़नेस से ये दावा किया है कि इस बार लिमिट जरूर बढ़ेगी लेकिन, सिर्फ 50000 रुपए का फायदा दिया जाएगा. लिमिट को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया जा सकता है. (Tax Free Slab)
Income Tax slab में भी हो सकता है बड़ा बदलाव :
वित्त मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो इस साल इनकम टैक्स स्लैब (Income tax slab) में भी बदलाव होने जा रहा है. मौजूदा इनकम टैक्स स्लैब में 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स (Income tax basic exemption limit) नहीं लगता. 2.5 लाख से 5 लाख रुपए की इनकम पर 5% टैक्स लगता है. 5 से 10 लाख रुपए की इनकम पर सीधे 20% टैक्स है. लेकिन, इस साल इस स्लैब के लिए टैक्स में 10% की कटौती हो सकती है. मतलब 10 लाख तक की इनकम को 10% के स्लैब में लाया जा सकता है. टैक्स स्लैब को तर्कसंगत बनाने के लिए ऐसा कदम उठाया जा सकता है. 10-15 लाख रुपए तक की इनकम पर भी 15% टैक्स लग सकता है. (Tax Free Slab)
आखिरी बार कब बदला था इनकम टैक्स स्लैब?
साल 2017-18 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली ने 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक के इनकम वर्ग पर टैक्स का बोझ कम किया था. उन्होंने इस स्लैब पर टैक्स 10% से घटाकर 5% किया था. इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 87A में 2.5 लाख से 3.5 लाख तक कमाने वालों के लिए रीबेट को 5000 से घटाकर 2500 किया गया था. ऐसे में इस बार टैक्स फ्री लिमिट (Income tax basic exemption limit) को बढ़ने की उम्मीद काफी ज्यादा है. (Tax Free Slab)
मौजूदा इनकम टैक्स स्लैब :
2.5 लाख तक आय : टैक्स फ्री
2.5-5 लाख तक सालाना आय : 5% टैक्स
5-10 लाख तक की सालाना इनकम : 20% टैक्स
10 लाख से ज्यादा सालाना आय : 30% टैक्स (Tax Free Slab)