CG शिक्षक भर्ती पर BIG NEWS: 2300 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ.... शिक्षक पद पर नियुक्ति आदेश जारी करने पर रोक हटी.... हाईकोर्ट ने स्थगन किया समाप्त.... 2019 की भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगी ज्वाइनिंग.....

CG शिक्षक भर्ती पर BIG NEWS: 2300 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ.... शिक्षक पद पर नियुक्ति आदेश जारी करने पर रोक हटी.... हाईकोर्ट ने स्थगन किया समाप्त.... 2019 की भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगी ज्वाइनिंग.....

बिलासपुर। 2300 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक को हटा दिया है। व्यापमं ने 2019 में शिक्षक और सहायक शिक्षक के पदों पर भर्ती निकाली थी। विज्ञापन में बस्तर, सरगुजा और कोरबा संभाग के लिए सहायक शिक्षक के पद पर केवल इन जिलों के ही उम्मीदवारों की नियुक्ति होनी थी। बावजूद इसके परीक्षा में क्षेत्रीय अभ्यर्थियों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा था। 

 

 

पिछले साल चयनित हुए 2300 अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुए थे। मामले में स्थानीय निवासियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इन जिलों में सहायक शिक्षक एवं शिक्षक को नियुक्ति आदेश जारी करने पर रोक लगा दी थीl अभ्यर्थी संदीप मंडल, प्रेमलता साहू और धर्मेंद्र कुमार ने रोक हटाने की मांग की थी। उन्होंने याचिका में कहा कि राज्य शासन का परिपत्र सहायक शिक्षकों के पदों के लिए है। शिक्षक संभाग स्तर का पद है। 

 

 


कोर्ट ने सहायक शिक्षक के साथ शिक्षक पद पर नियुक्त हुए अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति आदेश जारी ना करने का निर्देश जारी किया हुआ है। पूरे मामले पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा की डिवीजन बेंच ने शिक्षक पद पर होने वाली नियुक्ति पर रोक हटा दी। सहायक शिक्षक पद पर यह रोक जारी रहेगी। मामले में अब नवंबर के महीने में सुनवाई होगी। बता दें याचिकाकर्ता के साथ-साथ राज्य सरकार ने भी इस स्थगन आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।