Employees Increment : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 1 जुलाई से मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश,इतने दिनों में होगा एरियर्स का भुगतान…

कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा इसके लिए वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के तहत 90 दिनों के भीतर कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ देने सहित उन्हें एरियर्स का भुगतान किया जाना है।

Employees Increment : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 1 जुलाई से मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश,इतने दिनों में होगा एरियर्स का भुगतान…
Employees Increment : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 1 जुलाई से मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश,इतने दिनों में होगा एरियर्स का भुगतान…

Employees Increment : सेवानिवृत कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया है। हाई कोर्ट द्वारा इसके लिए राज्य सरकार को आदेश दिया गया था। वहीं वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी करने के साथ ही अब शासकीय सेवकों को 1 जुलाई को एक वेतन वृद्धि देकर सेवानिवृत्ति परिलाभ दिए जाने की आदेश दिए है।(Employees Increment )

1 जुलाई से वेतन वृद्धि  देकर Arrears दिए जाने के आदेश

सातवें वेतनमान के तहत छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाली शासकीय सेवकों को 1 जुलाई से वेतन वृद्धि  देकर Arrears दिए जाने के आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश के अनुसार इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। वहीं संबंधित प्रकरण में 90 दिवस की समय अवधि में याचिकाकर्ता के रिटायरमेंट के लाभों में संशोधन और एरियर भुगतान किए जाने की कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के बाद 90 दिनों के भीतर उन्हें रिटायरमेंट परिलाभ और एरियर का भुगतान किया जाएगा।(Employees Increment )

वित्त विभाग ने आदेश जारी करते हुए सचिव वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, नगरीय प्रशासन विकास विभाग सहित कृषि और जैव प्रौद्योगिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग सहित राजस्व खनिज मत्स्य विभाग के महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर द्वारा जारी आदेश से संबंधित याचिकाओं में शामिल याचिकाकर्ता के कार्यालय, विभाग की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके साथ निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई पूरी करने के भी आदेश दिए गए हैं।(Employees Increment )

अंतर की राशि के एरियर सहित भुगतान 3 महीने के भीतर

सूची में शामिल कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर वेतन वृद्धि को संशोधित कर अंतर की राशि के एरियर सहित भुगतान 3 महीने के भीतर कार्यालय एवं विभाग द्वारा पूरा किया जाना है।

90 दिनों में एरियर का भुगतान

इससे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट में 30 जून को रिटायर होने वाले शासकीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि देने की यशिका पर सुनवाई की गई थी। जिसमें महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर द्वारा रिपीटेशन में हाई कोर्ट बिलासपुर द्वारा 10 जुलाई को दिए गए आदेश के बाद जारी आदेश के तहत 90 दिनों में एरियर का भुगतान किया जाएगा।(Employees Increment )