बिग ब्रेकिंग न्यूज : दो साल की सजा के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म...इतने साल तक लड़ नहीं सकेंगे चुनाव,देखे लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी पत्र...
Rahul Gandhi's Lok Sabha membership ends अभी अभी सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है । कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता शुक्रवार को रद्द कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय से इस संबंध में शुक्रवार को एक पत्र जारी किया है।




Rahul Gandhi's Lok Sabha membership ends
नया भारत डेस्क : अभी अभी सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है । कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता शुक्रवार को रद्द कर दी गई है। लोकसभा में उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। अगर इस मसले पर राहुल गांधी को स्टे नहीं मिलता है तो वो छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।लोकसभा सचिवालय से इस संबंध में शुक्रवार को एक पत्र जारी किया है। मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था- सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है।
इस मामले में सूरत कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में फैसला दिया था कि अगर किसी जन प्रतिनिधि जैसे विधायक या सांसद को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा दी जाती है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सजा के खिलाफ प्रतिनिधि ऊपरी अदालत में अपील करता है तो यह नियम लागू नहीं होगा ।
वह वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में वायनाड से कांग्रेस की टिकट पर उन्होंने भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। राहुल करीब आठ लाख वोटों से जीते थे।