CG अनलॉक ब्रेकिंग: राजधानी के बाद इन जिलों में भी संडे लॉकडाउन में मिली छूट.... बैंड पार्टी और धुमाल ग्रुप को भी मिली अनुमति.... शादियों में बजेगा बैंड-बाजा लेकिन..... देखें गाइडलाइन......

CG अनलॉक ब्रेकिंग: राजधानी के बाद इन जिलों में भी संडे लॉकडाउन में मिली छूट.... बैंड पार्टी और धुमाल ग्रुप को भी मिली अनुमति.... शादियों में बजेगा बैंड-बाजा लेकिन..... देखें गाइडलाइन......

बिलासपुर/कोरबा। संडे लॉकडाउन को लेकर एक अहम आदेश जारी किया गया। बिलासपुर में संडे पूरे दिन अनलॉक रहेगा। वहीं कोरबा में दोपहर 2 बजे तक ही लॉकडाउन में छूट दी गई है। जिलों में बैंड का इस्तेमाल लोग कर सकेंगे मगर सिर्फ 10 लोगों की टीम ही परफॉर्म करेगी। रात 10 बजे के बाद बैंड या धुमाल को इस्तेमाल नहीं होगा। बिलासपुर और कोरबा कलेक्टर ने बैंड पार्टी, धुमाल ग्रुप को अनलॉक कर दिया है। 

 

ऐसा होगा संडे लॉकडाउन

 

कोरबा में दोपहर दो बजे बाजार और दुकानों को खुला रखने की अनुमति होगी। अब के बाद सड़कों पर पुलिस का पहरा होगा। पेट्रोलिंग टीम सभी दुकानों और बाजारों को बंद करवाएगी। इस दौरान सिर्फ अस्पताल, क्लीनिक मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप, सरकारी राशन की दुकान, एलपीजी, पेट शॉप, न्यूजपेपर सप्लाई और दूध की सप्लाई के अलावा फल सब्जी जैसी जरूरी चीजों की सिर्फ होम डिलीवरी की जा सकेगी। अगर कोई शादी का कार्यक्रम है तो मैरिज हॉल और होटल अपनी सर्विस देंगे इसके अलावा कोई भी शॉप या ऑफिस संडे को नहीं खोला जाएगा बाजार भी पूरी तरह से बंद रहेंगे।

 

स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, वाटर पार्क, थीम पार्क, सामूहिक भीड़ वाली जगह जैसे चौपाटी, स्कूल व कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बंद हैं। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स ही रह सकेंगे। कोचिंग क्लास भी बंद। सभी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन पर रोक।

 

रविवार को ये सब खुलेंगे

 

दुकानें, शॉपिंग मॉल, कमर्शियल कॉम्पलेक्स खुलेंगे। पान बीड़ी, सिगरेट के ठेले गुमटी, गुपचुप, चाट, पकौड़ी, पाव भाजी की दुकानें खुलेंगी। सुपर मार्केट, सुपर बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर, फल और सब्जी की मंडी, अनाज के सभी तरह की दुकानें और बाजार खुलेंगे। शहर में सभी तरह के शोरूम, क्लब, शराब की दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, बच्चों के पार्क और जिम खुलेंगे।

 

बैंड और धुमाल की शर्तें


जिस जगह पर बैंड का इस्तेमाल होगा उससे पहले थाना प्रभारी को इसकी सूचना थाने में जाकर देनी होगी। धुमाल/ब्रास बैंड में बाजा बजाने वालों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सेनेटाइजर का उपयोग करना होगा। आपस में 6 फीट की दूरी रखनी होगी। बैंड वालों के साथ सड़क पर नाचते हुए बारात पर प्रतिबंध है, क्योंकि बैंड सार्वजनिक सड़क पर नहीं बजाया जा सकेगा। बैंड का इस्तेमाल सिर्फ कार्यक्रम वाली जगह पर ही होगा। रात 10 बजे के बाद बैंड या धुमाल नहीं बजाया जा सकेगा।


बिलासपुर में वैवाहिक कार्यक्रमों में बैण्ड पार्टी को मिली अनुमति

 

बिलासपुर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. सारांश मित्तर द्वारा जिले में वैवाहिक कार्यक्रमों के दौरान धुमाल, ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी के उपयोग हेतु शर्ताें के साथ अनुमति प्रदान की गई है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार धुमाल या ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी बजाने वालों की संख्या 10 लोगों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। धुमाल या ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी में केवल बैण्ड के बजाने की अनुमति होगी। 

 

साउण्ड बाॅक्स जिनका पी.एम.पी.ओ. 200 वाॅट से अधिक न हो को ही बजाने की अनुमति होगी। धुमाल या ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी किसी भी सार्वजनिक रोड पर नहीं बजाया जाएगा। केवल कार्यक्रम के नियत स्थान पर बजाने की अनुमति अधिकतम रात्रि 10 बजे तक के लिए मान्य होगी। जिस क्षेत्र में धुमाल या ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी बजाया जाएगा उसके पूर्व उस क्षेत्र के थाना प्रभारी को सूचना देनी होगी। 

 

धुमाल या ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी बजाते समय उसमें सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार या राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी समस्त निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। धुमाल या ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी के बजाने वालों में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सैनेटाईजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर या 06 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा।

 

धुमाल या ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी बजाते समय एन.टी.ए. एवं शासन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों, कोलाहल अधिनियम, भारत सरकार एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। यदि इन शर्ताें का उल्लंघन करना पाया जाता है तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी धुमाल या ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी के प्रबंधक की होगी तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी।