60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर मिलेगा न्यूनतम इतना प्रतिमाह पेंशन,इतने आयु के हितग्राही करा सकते है पंजीयन,प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना संबंधी पढ़े पूरी जानकारी.....

60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर मिलेगा न्यूनतम इतना प्रतिमाह पेंशन,इतने आयु के हितग्राही करा सकते है पंजीयन,प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना संबंधी पढ़े पूरी जानकारी.....
60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर मिलेगा न्यूनतम इतना प्रतिमाह पेंशन,इतने आयु के हितग्राही करा सकते है पंजीयन,प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना संबंधी पढ़े पूरी जानकारी.....

नयाभारत     कोरबा 17जून2022 केन्द्र सरकार द्वारा लागू प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर हितग्राही को न्यूनतम 3000/- रूपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए 18 से 40 वर्ष आयु के असंगठित श्रमिकों को अपना आधार कार्ड तथा बैंक खाता विवरण सहित निकटतम च्वाईस सेंटर या सीएससी में जाकर पंजीयन कराना होगा। योजना अंतर्गत हितग्राहियों को प्रतिमाह उम्र के अनुसार 55 रूपये से 200 रूपये तक मासिक किस्त देनी होगी। हितग्राही के देय राशि के बराबर राशि भारत सरकार द्वारा भी जमा किया जाएगा। आवेदक को प्रथम किस्त नगद के रूप में सीएससी सेंटर में जमा करनी होगी। आगामी किस्ते 60 वर्ष उम्र होने तक हितग्राही के बैंक खाते से डेबिट की जाएगी। आवेदक को योजना अंतर्गत आवेदन के लिए कोई शुल्क चुकाना नही पडेगा। 

     सहायक श्रम आयुक्त कोरबा ने बताया कि प्रधानमंत्री मानधन योजना का लाभ लेने के लिए असंगठित श्रमिकों से पंजीयन कराने की अपील की जा रही है। इस योजना अंतर्गत मनरेगा श्रमिक, स्व सहायता समूह, असंगठित श्रमिक, सफाई कामगार, कृषि श्रमिक, आंगनबाडी के श्रमिक, रसाईया, ईट भट्ठा श्रमिक, मितानीन, फुटकर विक्रेता, रिक्सा चालक, घरेलू श्रमिक, कचरा बिनने वाले, धोबी, नाई, हाथकरघा श्रमिक, मत्स्य श्रमिक एवं निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक नजदीकी च्वाईस सेंटर में निःशुल्क पंजीयन करा सकते है।