CG- वकील गिरफ्तार: बड़ा फर्जीवाड़ा... अधिवक्ता ने किया संयुक्त कलेक्टर का फर्जी हस्ताक्षर... फर्जी दस्तावेज तैयार कर निकलवाया 12 लाख....

Chhattisgarh Crime, Advocate arrested, big forgery from joint collector fake signature, prepared fake documents and got 12 lakhs out

CG- वकील गिरफ्तार: बड़ा फर्जीवाड़ा... अधिवक्ता ने किया संयुक्त कलेक्टर का फर्जी हस्ताक्षर... फर्जी दस्तावेज तैयार कर निकलवाया 12 लाख....
CG- वकील गिरफ्तार: बड़ा फर्जीवाड़ा... अधिवक्ता ने किया संयुक्त कलेक्टर का फर्जी हस्ताक्षर... फर्जी दस्तावेज तैयार कर निकलवाया 12 लाख....

Chhattisgarh Crime, Advocate arrested, big forgery from joint collector fake signature, prepared fake documents and got 12 lakhs out

️जांजगीर चाम्पा। ️फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी कर रकम निकालने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जांजगीर पुलिस ने कार्यवाही की।️ आरोपी अधिवक्ता द्वारा फर्जी आदेश बनाकर 03 प्रकरण में 12 लाख रुपये की राशि की धोखाधड़ी की जा रही थीं।️ आरोपी अधिवक्ता तुलसीराम घृतलहरे निवासी भाटापारा वार्ड नंबर 24 थाना जांजगीर को दिनाँक 04 मार्च 23 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया।

उमेश साहू द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह सहायक ग्रेड 02 पद पर कलेक्ट्रेट कार्यालय जिला जॉजगीर-चाम्पा में पदस्थ है तथा आर बी सी 6-4 का प्रभारी लिपिक के पद पर कार्यरत हैं। दिनांक 03.03.23 को तहसील कार्यालय जॉजगीर में पदस्थ नायब नाजिर उज्जवल तिवारी के द्वारा आर बी सी 6-4 के तहत् प्रदाय किये जाने वाली सहायता राशि से संबंधित तीन आदेश की प्रति परीक्षण/जाँच करने हेतु लाया गया था। 

उक्त तीनो आदेश में से प्रथम आदेश का कमाक (1) पृष्ठ क्रमांक 14361/ आर बी सी 6-4 जॉजगीर दिनांक 25.11.2022, द्वितीय आदेश का कंमाक (02) पृ कंमाक 15923 आर बी सी 6-4 जॉजगीर दिनांक 30.12.2022 तथा तृतीय आदेश का ब्रंमाक 15705 आर बी सी 6-4 जॉजगीर दिनांक 23.12.2022 अंकित था। उक्त क्रमांक के तीनो आदेश का तथा कार्यालयीन प्रति का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि यह तीनो आदेश कलेक्टर कार्यालय जिला जॉजगीर से जारी नही किया गया है।

उक्त आदेश में फर्जी तरीके से आदेश का पृ० कंमाक लिख कर 400000.00 (चार लाख रू०) प्रति प्रकरण की दर से कुल राशि 1200000.00 रुपये प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा था। उक्त आदेश में संयुक्त कलेक्टर निशा नेताम मंडावी का फर्जी हस्ताक्षर किया गया है। कलेक्टर कार्यालय से आदेश जारी होने के पश्चात तहसील कार्यालय में देयक तैयार किया जाता है। चूकि आदेश तीन माह पुराना था तथा एक साथ तीन आदेश एक ही व्यक्ति तुलसीराम घृतलहरे के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 

इस कारण नायब नाजिर उज्ज्वल तिवारी के द्वारा उक्त आदेश पुष्टि हेतु प्रार्थी के समक्ष लाया गया। उज्ज्वल तिवारी के द्वारा बताया गया कि उक्त तीनो आदेश की प्रति तुलसीराम घृतलहरे के द्वारा लाया गया था। उक्त घटना से यह स्पष्ट है कि उक्त व्यक्ति तुलसीराम घृतलहरे के द्वारा कूटरचना कर फर्जी शासकीय दस्तावेज तैयार किया गया एवं संयुक्त कलेक्टर का फर्जी हस्ताक्षर किया गया तथा शासकीय कार्यालय को गुमराह करके राशि रु. 12,000,00.00 (बारह लाख मात्र) गबन करने की कोशिश किया गया है जिस पर आरोपी के विरुद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 183/23 धारा 420,467,468 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण में विवेचना कार्यवाही के दौरान प्रार्थी से कलेक्टर कार्यालय के सामान्य जावक पंजी एवं उपरोक्त तीनों आदेश की कॉपी का मिलान करने पर आवक जावक पंजी में उक्त आदेश का किसी प्रकार का कोई उल्लेख होना नहीं पाया गया। जिस पर प्रार्थी से रजिस्टर जप्ती किया गया। आरोपी अधिवक्ता तुलसीराम घृतलहरे उम्र 57 वर्ष निवासी भाटापारा वार्ड नंबर 24 थाना जांजगीर को न्यायिक रिमांड में भेजा गया।

प्रार्थी तथा संयुक्त कलेक्टर निशा मरावी से पूछताछ कर कथन लिया गया जो उक्त तीनों आदेश का किसी प्रकार का कोई प्रकरण आदेश जारी नहीं करना एवं हस्ताक्षर अपना नहीं होना बताएं आरोपी को तलब कर पूछताछ किया गया जो मृतक करमन खरसन, खीखन राम एवं कुमारी सोनाली को क्रमशः पानी में डूबने सर्प काटने बिच्छू काटने के नाम से उनके परिजनों को लाभ दिलाने हेतु फर्जी प्रकरण तैयार कर तहसील कार्यालय में पेश करना जिसमें स्वयं का निजी लाभ लेना स्वीकार किया गया।