Aadhaar PAN Linking : अब इन लोगों को पैन से आधार लिंक करना जरुरी नहीं, सरकार ने दी छुट, यहाँ जाने पूरी डिटेल...

Aadhaar PAN Linking: Now it is not necessary for these people to link Aadhaar with PAN, the government has given exemption, know the complete details here... Aadhaar PAN Linking : अब इन लोगों को पैन से आधार लिंक करना जरुरी नहीं, सरकार ने दी छुट, यहाँ जाने पूरी डिटेल...

Aadhaar PAN Linking : अब इन लोगों को पैन से आधार लिंक करना जरुरी नहीं, सरकार ने दी छुट, यहाँ जाने पूरी डिटेल...
Aadhaar PAN Linking : अब इन लोगों को पैन से आधार लिंक करना जरुरी नहीं, सरकार ने दी छुट, यहाँ जाने पूरी डिटेल...

Aadhaar PAN Linking :

 

नया भारत डेस्क : आपने भी अगर अपने आधार कार्ड से पैन को लिंक नही करवाया तो जल्दी करवा लें। आधार से पैन को लिंक कराने का अंतिम मौका है. 30 जून तक आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक किए जाएंगे। आधार कार्ड से पैन को लिंक कराने के क्या फायदे है और इसे कैसे लिंक करवाये ये सब हम आपको यहां बता रहे हैं। (Aadhaar PAN Linking)

अगर 30 जून तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया जायेगा। उन्हें तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जायेगा। लेकिन, ऐसा आपके साथ न हो इसके लिए हम आपको इस खबर में विस्तार से बतायेंगे कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से कैसे ऑनलाइन लिंक करें।

कब है पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख

पैन आधार लिंक कराने की तारीख 30 जून 2023 तय की गई है। इससे पहले इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2023 तय की गई थी। अगर आपने 30 जून या इससे पहले तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड कर दिया जाएगा। जिसके आपको कई सारे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आप कई सारे जरूरी कामों को नहीं कर पाएंगे। (Aadhaar PAN Linking)

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक सभी पैन धारकों के लिए यह जरूरी है कि वे 30 जून से पहले पहले आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवा लें। हालांकि कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको इससे छूट मिली हुई है। ऐसे में आपके लिए भी यह जानना जरूरी है कि क्या आप भी ऐसे लोगों की कटेगरी में आते हैं या नहीं। (Aadhaar PAN Linking)

इन लोगों को मिली है पैन-आधार लिंक कराने से छूट

पैन आधार लिंक कराने की अनिवार्यता से कुछ लोगों को छूट भी मिली हुई है। सबसे पहले तो जो भी लोग भारत के नागरिक नहीं हैं उनको पैन-आधार लिंक कराने से छूट दी गई है। इसके अलावा पिछले साल या फिर किसी भी समय 80 साल की उम्र पूरी या पार कर चुके लोगों को भी इससे छूट मिली हुई है। वहीं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार नॉन रेजिडेंट को भी इससे छूट मिली हुई है। साथ ही केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर, असम और मेघालय में रहने वालों को भी पैन-आधार लिंक कराने से छूट मिली हुई है। (Aadhaar PAN Linking)