5 IAS को जेल ब्रेकिंग : हाईकोर्ट ने सीएम के सचिव समेत 5 IAS अफसरों को भेजा जेल……चीफ सिकरेट्री समेत 3 को किया गया बरी…एक साथ 5 IAS को सुनाई जेल की सजा, तो मचा हड़कंप, पढ़िए क्या है पूरा मामला……..




डेस्क : हाईकोर्ट फैसला सुनाया कि प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। कोर्ट ने एक साथ ही भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पांच अधिकारियों को सजा सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इन आईएएस अधिकारियों पर जुर्माना भी लगाया गया। यह मामला जमीन के लिए मुआवजा नहीं दिए जाने से जुड़ा है।
आंध्र सरकार ने नेल्लोर जिले के तल्लापाका गांव निवासी साईं ब्रह्मा नामक एक महिला से 2015 में जमीन का अधिग्रहण किया था। हालांकि महिला को इसके बदले मुआवजा नहीं मिला। हाई कोर्ट की तरफ से 3 महीने के अंदर पैसों का भुगतान किए जाने के निर्देश के बावजूद महिला को मार्च 2021 तक मुआवजा नहीं मिल सका।
बता दें कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में IAS अफसर प्रिंसिपल फाइनेंस सेक्रेटरी शमशेर सिंह रावत, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव रेवू राजू, नेल्लौर के डीएम केवीएन चक्रधर बाबू, पूर्व डीएम एमवी शेषगिरी बाबू और रिटायर्ड IAS अधिकारी मनमोहन सिंह कोर्ट की अवमानना के दोषी पाए गए और उन्हें सजा मिली. रावत और सिंह को एक-एक महीने के कारावास की सजा सुनाई गई है.
जबकि अन्य के लिए दो-दो सप्ताह के कारावास का आदेश कोर्ट ने दिया है. इन सभी पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इनको 10 फरवरी 2017 के कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने का दोषी माना गया है.
ये है पूरा मामला
2017 में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. एसपीएस नेल्लोर जिले की एक किसान तल्लापका सावित्रम्मा ने राजस्व अधिकारियों पर बिना नोटिस और मुआवजा दिए जमीन का अधिग्रहण करने के आरोप लगाए थे. याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उसकी तीन एकड़ जमीन नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेंटल हेल्थ को दे दी गई है. 2016 में अधिकारियों ने उसे मुआवजा देने का वादा किया था लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया. याचिका पर 10 फरवरी 2017 को हाईकोर्ट के जस्टिस ए. राजशेखर रेड्डी ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया.
अदालत ने राजस्व अधिकारियों को 3 माह के अंदर मुआवजा देने का निर्देश दिया. इसके बाद भी मुआवजा नहीं दिया गया. इस पर सावित्रम्मा ने 2018 में हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर दी, जिस पर 2 सितंबर को कोर्ट का फैसला आया है.
IAS अफसरों को पहले भी मिली है सजा
आंध्रप्रदेश में IAS अधिकारियों को जेल भेजने के आदेश का यह पहला मामला नहीं है. हाईकोर्ट ने इसी साल 22 जून को भी दो IAS अधिकारियों को अदालत की अवमानना के मामले में जेल भेजने के आदेश दिए थे. IAS अधिकारी चिरंजीवी चौधरी और गिरिजा शंकर को कोर्ट का आदेश लागू नहीं करने पर एक हफ्ते जेल की सजा सुनाई थी.
दरअसल, हाईकोर्ट ने 25 कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश जारी किया था, जिसे लागू नहीं किया गया. उसी पर हाईकोर्ट ने अधिकारियों के आचरण पर तीखी नाराजगी जताई और उन्हें जेल भेज दिया.