फूड ऑफिसर सस्पेंड CG ब्रेकिंग: राज्य सरकार ने जारी किया आदेश.... खाद्य अधिकारी निपटे.. मंत्री अमरजीत भगत की तीखी नाराजगी.... जानें मामला.....




जशपुर। जशपुर के ज़िला खाद्य अधिकारी घनश्याम सिंह कँवर को निलंबित कर दिया है। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने निलंबन आदेश जारी किया है। ज़िला खाद्य अधिकारी घनश्याम सिंह कँवर को विभागीय मंत्री के निर्देशों और फ़ोन कॉल की लगातार अवहेलना भारी पड़ गई है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विशेष सचिव ने आदेश में कहा है कि घनश्याम सिंह कँवर खाद्य अधिकारी, जिला-जशपुर द्वारा जशपुर जिले के अंतर्गत संचालित समस्त पीडीएस दुकानों का समय-समय पर निरीक्षण व राशन वितरन कार्य सुचारू रूप से हो सके इसकी जिम्मेदारी भी खाद्य अधिकारी की होती है, जिस पर इनका नियंत्रण नहीं है।
कोविड-19 महामारी संक्रमण के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु शासन द्वारा लिए गए निर्णय व कार्यों के प्रति उदासीनता बरती गई। पूर्व में भी इनके विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में मौखिक रूप से उनको चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन बार-बार पुनरावृत्ति होने से शासन की योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुंचाने में असुविधा हो रही है।
कांसाबेल पीडीएस दुकान में घोर अनियमितता की शिकायत व हितग्राहियों को राशन वितरण में अनियमितता व भ्रष्टाचार के संबंध में इनके द्वारा समय पर जांच व उचित कार्यवाही नहीं की गई जिससे वहां के निवासियों में रोष व्याप्त है। उपरोक्त कारणों से कंवर, खाद्य अधिकारी, जिला जशपुर को विभाग के महत्वपूर्ण कार्यो के प्रति लापरवाही है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 की कण्डिका-3 का उल्लंघन होना पाये जाने के कारण राज्य शासन एतद्द्वारा घनश्याम सिंह कंवर, खाद्य अधिकारी, जिला-जशपुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।
निलंबन अवधि में घनश्याम सिंह कंवर का मुख्यालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।