तहसीलदार और पटवारी सस्पेंड: कमिश्नर ने की बड़ी कार्रवाई, तहसीलदार और पटवारी निलंबित, आदेश जारी, जानें मामला......

Tehsildar and Patwari suspended, Commissioner took big action मंदसौर। मल्हारगढ़ तहसीलदार प्रेम शंकर पटेल को निलंबित किया गया है। पटवारी दिग्विजय सिंह को भी निलंबित किया गया है। आयुक्‍त संदीप यादव द्वारा बताया गया कि व्हाट्सएप पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग तथा वीडियो रिकॉर्डिंग प्रेषित किया गया। इस वीडियो में मल्हारगढ़ तहसीलदार पटेल किसी व्यक्ति से नाराजगी भरे स्वर में बात करते हुए दिखाई दिए परंतु ऑडियो में किसी नामांतरण प्रकरण को लेकर रिश्वत लेने का तथ्य प्रतीत हुआ। 

तहसीलदार और पटवारी सस्पेंड: कमिश्नर ने की बड़ी कार्रवाई, तहसीलदार और पटवारी निलंबित, आदेश जारी, जानें मामला......
तहसीलदार और पटवारी सस्पेंड: कमिश्नर ने की बड़ी कार्रवाई, तहसीलदार और पटवारी निलंबित, आदेश जारी, जानें मामला......

Tehsildar and Patwari suspended, Commissioner took big action

मंदसौर। मल्हारगढ़ तहसीलदार प्रेम शंकर पटेल को निलंबित किया गया है। पटवारी दिग्विजय सिंह को भी निलंबित किया गया है। आयुक्‍त संदीप यादव द्वारा बताया गया कि व्हाट्सएप पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग तथा वीडियो रिकॉर्डिंग प्रेषित किया गया। इस वीडियो में मल्हारगढ़ तहसीलदार पटेल किसी व्यक्ति से नाराजगी भरे स्वर में बात करते हुए दिखाई दिए परंतु ऑडियो में किसी नामांतरण प्रकरण को लेकर रिश्वत लेने का तथ्य प्रतीत हुआ। 

ऑडियो की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अपर जिला दंडाधिकारी मंदसौर को मामले की तत्परता से जांच हेतु आदेशित किया गया । जांच प्रतिवेदन में रिश्वत की लेनदेन के संबंध में चर्चा, शिकायतकर्ता द्वारा नामांतरण प्रकरण में तहसीलदार द्वारा अंकित की तारीखों का स्थानीय पटवारी की संलग्नता प्रमाणित होती है। प्रेम शंकर पटेल तहसीलदार की कार्यप्रणाली राजस्व प्रशासन की छवि को धूमिल करते हुए शर्मनाक एवं गंभीर अनियमितता की प्रतीत होता है। 

 

प्रेम शंकर पटेल तहसीलदार को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1)( क) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया । प्रेम शंकर पटेल तहसीलदार, तहसील मल्हारगढ़ का निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर जिला रतलाम रहेगा। निलंबन अवधि में इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

 

अनुविभागीय अधिकारी मल्हारगढ़ द्वारा बताया गया कि ग्राम पिपलिया पंथ की भूमि सर्वे क्रमांक 1/1 रकबा 1.500 हें के नामांतरण के संबंध में दिग्विजय सिंह पटवारी हल्का नंबर 32 पिपलिया पंथ (पिपलिया मंडी) द्वारा राशि की मांग करने के संबंध में ऑडियो प्राप्त हुआ। जांच में दिग्विजय सिंह पटवारी का लिप्त होना पाया गया । उक्त कृत्य से शासन की छवि धूमिल हुई है । 

 

पटवारी दिग्विजय सिंह का उक्त कृत्य अनुशासनहीनता का घोतक है। पटवारी सिंह को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान पटवारी सिंह का कार्यालय नायब तहसीलदार टप्पा संजीत रहेगा। निलंबन अवधि में इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।