Tax On Mutual Funds : अब इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स पर लगेगा FD की तरह टैक्स, 1 अप्रैल से होगा लागू, लोकसभा में पास हुआ फाइनेंस बिल...

Tax On Mutual Funds: Now these mutual fund schemes will be taxed like FD, will be applicable from April 1, Finance Bill passed in Lok Sabha... Tax On Mutual Funds : अब इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स पर लगेगा FD की तरह टैक्स, 1 अप्रैल से होगा लागू, लोकसभा में पास हुआ फाइनेंस बिल...

Tax On Mutual Funds : अब इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स पर लगेगा FD की तरह टैक्स, 1 अप्रैल से होगा लागू, लोकसभा में पास हुआ फाइनेंस बिल...
Tax On Mutual Funds : अब इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स पर लगेगा FD की तरह टैक्स, 1 अप्रैल से होगा लागू, लोकसभा में पास हुआ फाइनेंस बिल...

Tax On Mutual Funds : 

 

नया भारत डेस्क : म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को केंद्र सरकार ने Finance Bill- 2023 में झटका दे दिया है. अब डेट म्यूचुअल फंड में निवेश पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का फायदा नहीं मिलेगा, अब इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के दायरे में ला दिया गया है. ऐसे में डेट म्यूचुअल फंड में लंबे समय के टैक्स नियम में बदलाव का असर कौन-कौन से म्यूचुअल फंड पर पड़ेगा? कौन सी ऐसी स्कीम हैं जहां 35% से कम इक्विटी एलोकेशन है और ऐसी स्कीम में अब आपको क्या करना है? (Tax On Mutual Funds)

साथ ही क्यों FD से बेहतर रिटर्न अभी भी डेट फंड में मिल सकता है? क्या रहे 1 अप्रैल 2023 के बाद आपकी डेट फंड में स्ट्रैटेजी? इसे लेकर Money Guru में हमने Edelweiss AMC के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट निरंजन अवस्थी, ऑप्टिमा मनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज मठपाल और NJ वेल्थ के CEO मिसबाह बाक्सामूसा से बात की है. (Tax On Mutual Funds)

डेट फंड्स पर एफडी की तरह लगेगा टैक्स

पारित हुए संशोधन के हिसाब से जिन डेट फंड्स का इक्विटी शेयर में निवेश 35 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है, अब उन पर आयकर की स्लैब के हिसाब से कर देना होगा. वहीं ऐसे निवेश पर लाभ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा. ये ठीक वैसे ही होगा जैसा कि बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट पर टैक्स लगता है. हालांकि इसके लिए निवेश की अवधि तीन साल से कम होनी चाहिए. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल बजट भाषण में ऐलान किया था कि डेट म्यूचुअल फंड्स में लोग 35 प्रतिशत तक की रकम को ही इक्विटी शेयर्स में निवेश कर सकते हैं. (Tax On Mutual Funds)

अभी मिलता है Debt Fund पर ये टैक्स बेनेफिट

मौजूदा समय में डेट म्यूचुअल फंड में 3 साल से अधिक अवधि के के निवेश को लॉन्ग टर्म इंवेस्टमेंट माना जाता है. ऐसे में उन पर 20 प्रतिशत की दर से इंडेक्सेशन बेनेफिट के साथ टैक्स देना होता है. वहीं बिना इंडेक्सेशन बेनेफिट के टैक्स की दर 10 प्रतिशत रहती है. वहीं जिन लोगों का निवेश 3 साल से कम अवधि का होता है, उन पर उनके आयकर की स्लैब की हिसाब से टैक्स लगता है. अब नए प्रस्ताव के मुताबिक में 3 साल से अधिक अवधि का निवेश होने पर भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, यदि डेट फंड में जमा की गई राशि का 35 प्रतिशत तक ही इक्विटी शेयर में लगाया गया है. (Tax On Mutual Funds)

Gold में निवेश भी आएगा टैक्स दायरे में …

संशोधन शुक्रवार को संसद में पेश किया जा सकता है. ये नियम 1 अप्रैल 2023 से ही लागू हो जाएगा. इसमें एक और प्रावधान ये है कि नया नियम सिर्फ डेट म्यूचुअल फंड पर नहीं बल्कि गोल्ड में निवेश से लेकर अंतरराष्ट्रीय इक्विटी और घरेलू इक्विटी फंड ऑफ फंड्स पर भी लागू होगा. (Tax On Mutual Funds)