पति के जबरन सेक्स से पत्नी को मारा लकवा: जबरदस्ती संबंध मामले में हुई सुनवाई.... कोर्ट ने कहा, विवाहित जीवन में जबरन सेक्स को अवैध नहीं कहा जा सकता.... पति को दी जमानत.... फिर जो हुआ.....




डेस्क। ‘महिला के आरोप कानूनी जांच के दायरे में नहीं आते हैं। पति अगर पत्नी के साथ सहवास करे तो इसे अवैध नहीं कहा जा सकता है। उसने कोई अनैतिक काम नहीं किया है। मैरिटल रेप भारत में अपराध नहीं है।’ यह बाते एक मामले में हुई सुनवाई के दौरान जज एस जे घरत ने कही। मुंबई की एक महिला ने सेशन कोर्ट में कहा था कि पति की जबर्दस्ती के चलते उन्हें कमर तक लकवा मार गया। इसी के साथ ही पीड़ित ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस भी किया था। इस मामले में आरोपी और उसके परिवार ने इसे झूठा केस बताते हुए अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की थी।
जिसे कोर्ट ने मंजूर कर ली है। मुंबई सिटी एडिशनल सेशन कोर्ट ने कहा है कि पत्नी की इच्छा के बिना यौन संबंध बनाना गैरकानूनी नहीं है। सुनवाई के दौरान जज एस जे घरत ने कहा कि महिला के आरोप कानूनी जांच के दायरे में नहीं आते हैं। साथ ही कहा कि पति अगर पत्नी के साथ सहवास करे तो इसे अवैध नहीं कहा जा सकता है। उसने कोई अनैतिक काम नहीं किया है। दोषारोपण करने वाली महिला का विवाह 2020 नवंबर में हुआ था। जिसके बाद महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ पुलिस थाने में एफआइआर दर्ज करते हुए आरोप लगाया था कि उसका पति और ससुराल वाले शादी के बाद से ही उसे तंग कर रहे हैं और दहेज की मांग कर रहे हैं।
महिला ने यह भी आरोप लगाया कि शादी के एक महीने बाद पति ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जिसके बाद आरोपी पति ने जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की। ये कपल 2 जनवरी को मुंबई के पास एक महाबलेश्वर गए हुए थे, जहां उसके पति ने उससे फिर से जबरदस्ती संबंध बनाए। उसके बाद महिला ने आरोप लगाया कि वह अस्वस्थ महसूस करने लगी और डॉक्टर के पास गई। जांच के बाद डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी कमर के नीचे लकवा लग गया है।