बिग CG न्यूज: कल से स्कूल खुलेंगे.... होटल, रेस्टोरेंट रात 12 बजे तक खुल सकेंगे.... धरना, जुलूस और रैली पर जारी रहेगा प्रतिबंध.... देखें दिशा-निर्देश......

schools will open from tomorrow Hotels restaurants will be able to open till 12 pm

बिग CG न्यूज: कल से स्कूल खुलेंगे.... होटल, रेस्टोरेंट रात 12 बजे तक खुल सकेंगे.... धरना, जुलूस और रैली पर जारी रहेगा प्रतिबंध.... देखें दिशा-निर्देश......

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दुर्ग 15 फरवरी 2022। दुर्ग कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। दुर्ग जिला अंतर्गत समस्त स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, लाइब्रेरी सामान्य रूप से संचालित रहेंगे। प्रशिक्षण केन्द्र शासकीय निजी हॉस्टल एवं कोचिंग सामान्य रूप से संचालित किये जा सकते हैं। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरीआईटम फूड कोर्ट एवं अन्य खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान अधिकतम रात्रि 12.00 बजे तक संचालित होगें। नगर निगम एवं अन्य नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा मुख्य सडक मार्ग में स्थित ढाबे रात्रि 12.00 बजे के बाद भी ट्रक बस एवं अन्य परिवहन वाहनों के लिए संचालित हो सकेंगे। दुर्ग जिला अंतर्गत समस्त प्रकार के धरना रैली एवं जुलूस आयोजित किया जाना प्रतिबंधित जि रहेगा। 

धार्मिक खेलकूद सांस्कृतिक एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रम (विवाह एवं दशगात्र इत्यादि) में छत्तीसगढ़ शासन के आदेश कमांक 564 / ससाप्रवि / 2021 दिनांक 30.12.2021 के माध्यम से कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम क्षमता के 50 प्रतिशत की अनुमति होगी। छत्तीसगढ़ शासन के आदेश के माध्यम से कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम क्षमता के 50 प्रति की अनुमति होगी तथा 100 से 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पूर्व निकटतम थाना / जोन कार्यालय / नगरीय निकाय को सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा। 

कार्यक्रम में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति होने की दशा में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की लिखित पूर्वानुमति अनिवार्य होगी। सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मारक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.03.2021 में निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा। उक्त निर्देश का पालन करने हेतु तहसीलदार नायब तहसीलदार / नगर निगम/ थाना अधिकृत होगे अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। दुर्ग जिले अंतर्गत सभी मॉल, जिम, सिनेमाघर ऑडिटोरियम स्वीमिंग पूल एवं आयोजन स्थलों को आगमी आदेश तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा।

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