CG:न्यायालय आदेश की उड़ाई गई धज्जियां अवैध वृक्ष कटाई की अर्थदंड राशि अभी तक नही किया जमा... अनुविभागीय अधिकारी बेरला ने समिति अध्यक्ष समेत सदस्यों पर 20 हजार व सरपंच उपसरपंच व सचिव पर 10 हजार जुर्माना लगाया था




संजू जैन:7000885784
बेमेतरा:ज्ञात हो कि बेरला ब्लॉक के ग्राम परपोड़ा में लट्ठी बाबा रोड में शासकीय नर्सरी खसरा नंबर 1385 रकबा लगभग 31.52 हेक्टेयर भूमि में लगे बांस नीलगिरी वृक्ष 51 पेड़ो की कटाई पटवारी द्वारा पुस्टि किया गया था जिसको ग्रामीणों द्वारा शिकायत किया जिसमें बेरला नायाब तहसीलदार द्वारा मामले को जांच करते हुए मामले को दोनों पक्षो को सुनते हुए रिपोर्ट बनाकर अनुविभागीय अधिकारी के पास जमा किया गया जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने अवैध वृक्ष कटाई मामले में सरपंच सहित सात लोगो पर जुर्माना लगाया ।
*अनुविभागीय अधिकारी ने समिति अध्यक्ष समेत सदस्यों पर 20 हजार व सरपंच उपसरपंच व सचिव पर 10 हजार जुर्माना लगाया था*
1 सितम्बर 2022 को मामले का आदेश जारी किया गया जिसमें सभी पक्षो के बयान सबूत के आधार पर छःग भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 एवम 241 अंतर्गत वृक्ष कटाई के नियम 2022 कंडिका 05 के तहत सक्षम प्राधिकारी के आदेश अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अथवा पंचायत राज नियम धारा 234 अंतर्गत ग्राम सभा के पारित संकल्प के आधार पर ग्राम अंतर्गत वृक्ष कटाई अनुमति के प्रावधान है इस प्रकार जय लट्ठी बाबा ग्रामीण विकास समिति अध्यक्ष जगदीश सिंह राजपूत एवम अन्य सदस्य रामखेलावन पिता टेटकू ,नरेंद्र राजपूत पिता स्व.तारण सिंह,डोमार साहू पिता स्व डेरहा राम साहू के विरुद्ध आवेदक द्वारा प्रस्तुत आरोप सिद्ध होता है अतः अवैध वृक्ष कटाई में दोषी पाए जाने पर छःग भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 241 की कंडिका (4) के तहत जय लट्ठी बाबा ग्रामीण विकास समिति के अध्यक्ष जगदीश सिंह राजपूत एवम अन्य सदस्य रामखेलावन पिता टेटकू,नरेंद्र राजपूत पिता स्व.तारण सिंह,डोमार साहू पिता डेरहा राम साहू को पृथक पृथक प्रति व्यक्ति 20000 रुपये अक्षरी (बीस हजार रुपये)अर्थ दंड अधिरोपित किया जाता है।ग्राम पंचायत परपोड़ा सरपंच संतोषी साहू उपसरपंच डोमन साहू सचिव पूना राम बंजारे के द्वारा अवैध वृक्ष कटाई किया जाना प्रमाणित नही होता है परंतु ग्राम पंचायत के प्रमुख होने के कारण वृक्ष कटाई के सबन्ध में अपने कर्तव्य एवम दायित्व का निर्वहन नही किया गया है कार्य के प्रति उदासीनता बरती गई है ग्राम पंचायत परपोड़ा सरपंच संतोषी साहू,उपसरपंच डोमन साहू सचिव पूना राम बंजारे को छःग भू राजस्व सहित 1959 की धारा 240 एवं 241अंतर्गत वृक्ष कटाई के नियम 2022 कंडिका 05 के तहत पृथक पृथक प्रति व्यक्ति 10000 रुपये अर्थ दंड अधिरोपित किया जाता है।
*15 दिवस के भीतर अर्थ दंड की राशि जमा करने का आदेश जारी किया गया नही करने पर न्यायालय द्वारा वसूली किया गया*
प्रत्येक अपचारी व्यक्ति अर्थ दंड की राशि को चालान के माध्यम से न्यायालय तहसीलदार बेरला में जमा कर चालान की प्रति पेश करने को कहा यदि 15 दिवस के भीतर अर्थदंड राशि जमा नही किए जाने पर छःग भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 147 व धारा 155 के तहत भू राजस्व की भांति अपचारी व्यक्ति से वसूली की जावेगी यह आदेश में उल्लेखित है।
*राशि जमा नही होने पर नायाब तहसीलदार से ग्रामीणों ने मुलाक़ात कर नोटिस जारी कर राशि वसूलने का आग्रह किया*
15 दिवस के भीतर राशि जमा नही होने के बाद ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय में नायाब तहसीलदार कुर्रे साहब से मुलाकात कर नोटिस जारी कर राशि वसूलने को कहा गया तो तहसीलदार द्वारा कहा गया जल्द जारी करूँगा करके पर अभी तक न नायाब तहसीलदार द्वारा नोटिस जारी किया गया न ही राशि अभी तक अपचारी व्यक्ति ने जमा किया है।मामले में अभी तक न्यायालय ने 15 दिवस के बाद 14 दिन बीत जाने बाद भी कोई एक्शन नही लिया गया इससे अपचारी व्यक्ति का हौसला बुलंद है।
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तहसील कार्यालय उन लोग आए थे जल्द राशि जमा करने को कहा गया है
रवीन्द्र कुर्रे नायाब तहसीलदार बेरला