CG: बेमेतरा:हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास ...मामला ग्राम बुचीपुर चंदनु चौकी थाना नांदघाट का




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बेमेतरा(नवागढ़):बेमेतरा चौकी चंदनु थाना नांदघाट क्षेत्र में हुये हत्या के मामले में न्यायालय श्रीमान् प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , पीठासीन अधिकारी पंकज कुमार सिन्हा ने दिनांक 02.03.2022 बुधवार को प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 1000 / - रु . अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया । शासन की ओर से लोक अभियोजक , श्री दिनेश तिवारी ने पैरवी की
घटना का विवरण इस प्रकार है कि आरोपी का विवाह मृतका के साथ अप्रैल 2021 में हुआ था । आरोपी मृतका के चरित्र पर किसी अन्य व्यक्ति से मोबाईल से बात करते हो कह कर संदेह करता था । घटना दिनांक 14.07.2021 को मृतका अपनी सास , ससुर के साथ खेत गई थी । खेत में अपने ससुर के मोबाईल से अपने मायके वाले से बात कर रही थी । उसी समय आरोपी रामचरण में साहू खेत गया अपनी पत्नी को मोबाईल से बातचीत करते देख कर मोबाईल से अपने साला से बातचीत किया , तथा बोला कि तुम्हारी बहन किसी लड़के से बातचीत करती है । गांव के लड़कों को घुरघुर कर देखती है । आज मैं इसे नहीं छोडूंगा कहकर मोबाईल बंद कर दिया तथा अपनी पत्नी मृतका को तुम्हारे मायके छोडूंगा कह कर घर में लाकर चरित्र शंका के आधार पर लड़ाई झगड़ा कर उसके सिर के पीछे व गला के सामने भाग पर बसुला से प्राणघातक वार कर गंभीर चोट पहुॅचा कर हत्या कर दिया । प्रार्थी ईश्वरीचरण साहू के रिपोर्ट के आधार पर मौके पर देहाती नॉलसी मर्ग एवं देहाती नॉलसी धारा 302 भारतीय दण्ड विधान लेकर थाना नांदघाट में असल नम्बरी कराया । शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम कराया गया व विवेचना किया जाकर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । न्यायालय के समक्ष 25 अभियोजन साक्षियों का बयान दर्ज कराया गया । प्रकरण में उभय पक्ष को सुनने के बाद अभियुक्त के विरूद्ध अपराध संदेह से परे सिद्ध होना पाया जाने पर प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , पीठासीन अधिकारी पंकज कुमार सिन्हा ने निर्णय पारित करते हुए दिनांक 02.03.2022 को अभियुक्त रामचरण साहू पिता रामखिलावन साहू , उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम बुचीपुर चौकी चंदनु थाना नांदघाट जिला बेमेतरा को भारतीय दण्ड विधान की धारा 302 के अपराध में आजीवन कारावास तथा 1,000 / - ( एक हजार ) रूपये से दण्डित किया है ।