Sahara India Refund: सहारा इंडिया में फंसे पैसे कब वापस मिलेंगे?.... सहारा निवेशकों के लिए आज का दिन बेहद अहम.... हाईकोर्ट की ओर टकटकी लगाए हैं निवेशक.... अब सभी को ब्याज समेत मिलेगा पूरा पैसा?......
Sahara India Refund Patna High Court, Subrata Roy: सहारा इंडिया (Sahara India) में लाखों लोगों का पैसा फंसा है. सहारा इंडिया (Sahara India) के निवेशकों के लिए काम की खबर है. सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा लौटाने को लेकर 27 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें सुब्रत राय को 11 मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था. लेकिन 11 मई को सुनवाई नहीं हो सकी. अब गुरुवार को सुनवाई होने की संभावना है. पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में सुनवाई होनी है. इस दौरान सहारा ग्रुप आप कंपनीज के संस्थापक सुब्रत राय (Subrata Roy) स्वयं कोर्ट में मौजूद रहेंगे




Sahara India Refund
Patna High Court, Subrata Roy: सहारा इंडिया (Sahara India) में लाखों लोगों का पैसा फंसा है. सहारा इंडिया (Sahara India) के निवेशकों के लिए काम की खबर है. सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा लौटाने को लेकर 27 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें सुब्रत राय को 11 मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था. लेकिन 11 मई को सुनवाई नहीं हो सकी. अब आज सुनवाई होने की संभावना है. पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में सुनवाई होनी है. इस दौरान सहारा ग्रुप आप कंपनीज के संस्थापक सुब्रत राय (Subrata Roy) स्वयं कोर्ट में मौजूद रहेंगे. (Sahara India Refund, Patna High Court, Subrata Roy)
इसके लिए सहारा ग्रुप आप कंपनीज के संस्थापक सुब्रत राय (Subrata Roy) पटना पहुंच चुके हैं. पटना हाई कोर्ट निवेशकों के याचिका पर सुनवाई के लिए सुब्रत रॉय को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. 27 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया (Sahara India) के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये पैसे के भुगतान को लेकर सहारा ग्रुप आप कंपनीज के संस्थापक सुब्रतो राय (Subroto Rai) को 11 मई को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिया था. सुब्रत राय पटना पहुंच गए थे लेकिन किसी वजह से पटना हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई नहीं हो सकी थी. (Sahara India Refund, Patna High Court, Subrata Roy)
27 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सहारा का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह ने कोर्ट के यह बताया था कि कंपनी के ग्राहकों का पैसा वापस करने के लिए कई विकल्प तैयार किए हैं. लेकिन कोर्ट ने दलील को नामंजूर कर दिया था और सुब्रत राय को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था. 27 अप्रैल से पहले हुई सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने सहारा समूह से यह जानकारी देने का निर्देश दिया था कि सहारा इंडिया कंपनी के अलग-अलग स्कीमों में जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो निवेशकों द्वारा निवेश किया गया है, उसे किस तरह कंपनी जल्द से जल्द लौटाएगी. (Sahara India Refund, Patna High Court, Subrata Roy)