Revised Pay Scale Arrear: कर्मचारियों-पेंशनरों को बड़ी राहत,मिलेगा 60,000 रुपये तक का नकद एरियर…पढ़िए lattest update….
finance revised pay scale arrear Revised Pay Scale Arrear: लाखों कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान (revised pay scale) के सितंबर वेतन के बकाया में नकद राशि मिलेगी। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, वित्त की ओर से सभी डीसी व एसपी समेत उच्च न्यायालय के सभी सचिवों, विभागाध्यक्षों, Registrar General को पत्र जारी किया गया है। Revised Pay Scale Arrear: Big relief to employees-pensioners, will get cash arrears up to Rs 60,000… read latest update




Revised Pay Scale Arrear
Revised Pay Scale Arrear: लाखों कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान (revised pay scale) के सितंबर वेतन के बकाया में नकद राशि मिलेगी। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, वित्त की ओर से सभी डीसी व एसपी समेत उच्च न्यायालय के सभी सचिवों, विभागाध्यक्षों, Registrar General को पत्र जारी किया गया है।
हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को September Salary के बकाया में संशोधित वेतनमान मिलेगा। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, वित्त की ओर से सभी डीसी व एसपी समेत उच्च न्यायालय के सभी सचिवों, विभागाध्यक्षों, रजिस्ट्रार जनरल को पत्र जारी किया गया है। शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार संशोधित वेतनमान की बकाया राशि (arrears of revised pay scale payment) का भुगतान सरकारी कर्मचारियों को आवश्यक समायोजन कर नकद भुगतान किया जायेगा। arrears का भुगतान ग्रुप A, B, C और D कैटेगरी में किया जाएगा। इन श्रेणी के Employees को 50,000 रुपये तक का बकाया नकद में दिया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी के Employees को 60,000 रुपये तक के बकाया का भुगतान नकद में किया जाएगा।(Revised Pay Scale Arrear)
साथ ही, उन सरकारी सेवकों (Govt Employees) को संशोधित वेतन बकाया का भुगतान नहीं किया जा सकता है, निर्दे के तहत न्यूनतम 15 प्रतिशत की वृद्धि के माध्यम से संशोधित वेतन का निर्धारण किया है। वहीं, कर्मचारियों को पहले से जारी अंतरिम राहत राशि का समायोजन बकाया राशि (interim relief amount ) में किया जाएगा। सरकार ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के मामले में बकाया का भुगतान आयकर की कटौती के अधीन होगा।(Revised Pay Scale Arrear)
इसी प्रकार 1 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2021 तक विभिन्न सरकारी विभागों या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बोर्डों/निगमों आदि में कार्य कर चुके राज्य सरकार के कर्मचारियों के arrears का बकाया तैयार कर वितरण विभाग की ओर से किया जायेगा। यह आदेश उन सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होगा जिनका वेतन UGC के वेतन ढांचे के तहत जारी किया जाता है। इनमें विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के सैकड़ों शिक्षक (Teachers) शामिल हैं।(Revised Pay Scale Arrear)
श्रेणी एरियर | (हजार रुपये में) |
क्लास-1 ऑफिसर(ग्रुप A) | 50,000 |
क्लास-2ऑफिसर(ग्रुप B) | 50,000 |
तृतीय श्रेणी कर्मी(ग्रुप C) | 50,000 |
चतुर्थ श्रेणी कर्मी(ग्रुप D) | 60,000 |
पेंशनरों को मिलेगा ये लाभ
सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, 1 जनवरी 2016 को या उसके बाद सेवानिवृत्त/मृत्यु होने वाले Employees को September 2022 के महीने में Pension और पारिवारिक पेंशन बकाया के प्रत्येक तत्व का 20 प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए उच्चतम सीमा 50,000 रुपये निर्धारित की गई है। साथ ही 1 जनवरी, 2016 को या उसके बाद सेवानिवृत्त/मृत्यु हो चुके Employees को भी 20 प्रतिशत Gratuity का भुगतान किया जाएगा। वहीं, 2016 से पहले के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी 20 प्रतिशत बकाया का भुगतान किया जाएगा। पेंशन/कुटुंब पेंशन में संशोधन के कारण 1 जनवरी 2016 को अर्जित पेंशन/पारिवारिक पेंशन। यह बकाया 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 तक 50,000 की उच्चतम सीमा और आवश्यक समायोजन के साथ देय होगा।(Revised Pay Scale Arrear)
30 सितंबर को हजारों सरकारी कर्मचारी नियमित होंगे
वहीं, राज्य सरकार (State Govt) के विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में दो साल की सेवा पूरी करने वाले हजारों कर्मचारियों को 30 सितंबर को नियमित किया जाएगा। कार्मिक विभाग के आदेश पर विभागीय अधिकारियों (departmental officers) ने दो साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने की कवायद शुरू कर दी है। जिला अधिकारियों को सभी वर्ग के ऐसे कर्मचारियों की सूची निदेशालयों को सौंपने को कहा गया है। राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष 31 मार्च और 30 सितंबर को दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले Employees को नियमित करती है।(Revised Pay Scale Arrear)