Registration of Old Vehicle : पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए बदल जाएंगे नियम, जाने अब क्या होगा नया तरीका...

Registration of Old Vehicle: Rules will be changed for registration of old vehicles, know now what will be the new way... Registration of Old Vehicle : पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए बदल जाएंगे नियम, जाने अब क्या होगा नया तरीका...

Registration of Old Vehicle : पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए बदल जाएंगे नियम, जाने अब क्या होगा नया तरीका...
Registration of Old Vehicle : पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए बदल जाएंगे नियम, जाने अब क्या होगा नया तरीका...

Registration of Old Vehicle:

 

नया भारत डेस्क : पुराने प्राइवेट गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के नियम बदल गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 साल से अधिक पुराने प्राइवेट व्हीकल के रिन्यूअल के लिए अब परिवहन विभाग की मंजूरी की आवश्यकता होगी। पुराने प्राइवेट गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के नियम बदल गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 साल से अधिक पुराने प्राइवेट व्हीकल के रिन्यूअल के लिए अब परिवहन विभाग की मंजूरी की आवश्यकता होगी। (Registration of Old Vehicle)

नए मानदंडों के अनुसार जिला ट्रांसपोर्ट ऑफिसर (District Transport Officer – DTO) और मोटर व्हीकल इंसपेक्टर (Motor Vehicle Inspector MVI) एमवीआई संबंधित वाहन या गाड़ी का ज्वाइंट निरीक्षण करेंगे। गाड़ी के मालिक के सामने डॉक्यूमेंट्स को वैरिफाई करेंगे और एप्लिकेशन की अंतिम मंजूरी के लिए विभाग को भेजेंगे। (Registration of Old Vehicle)

इससे पहले अभी तक पुराने वाहनों को केवल एमवीआई गाड़ी के निरीक्षण और डॉक्यूमेंट्स को वैरिफाई करने का काम करता आया है। डॉक्यूमेंट्स के वैरिफिकेशन के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन की सर्विस दी जाती थी। DTO के पास गाड़ी के दोबारा रजिस्ट्रेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने की अंतिम अथॉरिटी होती है। (Registration of Old Vehicle)

पटना डीटीओ के मुताबिक गाड़ी का मालिकों को डीटीओ और एमवीआई के पास ज्वाइंट इंक्वायरी के लिए सुबह 11 बजे फुलवारीशरीफ कैंप जेल के पास नए ऑफिस में आना होगा। इस पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी की जाएगी। इसके बाद अधिकारी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन को अंतिम मंजूरी के लिए विभाग को भेजेंगे।” (Registration of Old Vehicle)

हालांकि, बाद में रजिस्टर गाड़ियों और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) बुक के बजाय रजिस्ट्रेसन के लिए स्मार्ट कार्ड रखने वाली गाड़ियों को इससे गुजरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एमवीआई इसे स्वयं कर सकता है। RC बुक पर के तहत लगभग 3 लाख गाड़ी चल रही हैं। शुरुआती ट्रायल के तीन दिन (3-5 अगस्त) के बाद अब नई व्यवस्था सोमवार से लागू हो गई है। अधिकारी ने कहा कि केवल प्राइवेट और नॉन कमर्शियल गाड़ियां ही रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के लिए पात्र हैं। (Registration of Old Vehicle)