रेप के आरोपी को मिली मौत की सजा: 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या कर आंगन दफन किया शव…इतने दिन बाद मिला इंसाफ,परिजन बोले- मिला न्याय..पढ़िये पूरा मामला……

रेप के आरोपी को मिली मौत की सजा: 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या कर आंगन दफन किया शव…इतने दिन बाद मिला इंसाफ,परिजन बोले- मिला न्याय..पढ़िये पूरा मामला……

 

बुलंदशहर 17 जुलाई 2021. उत्‍तर प्रदेश के बुलंदशहर की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।  न्यायाधीश पल्लवी अग्रवाल ने दुष्कर्म के बाद 8 साल की बच्ची की गला रेतकर हत्या करने तथा शव अपने आंगन में दफन कर देने के आरोपित हरेंद्र को फांसी की सजा सुनाई है।

 

न्यायमूर्ति पल्लवी अग्रवाल ने आरोपित हरेंद्र को फांसी की सजा के साथ 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वारदात के 140 दिन बाद कोर्ट का फैसला आया है। पिड़िता के पिता ने इस फैसले पर कहा है कि फांसी की सजा से सुकून जरुर मिला है। लेकिन जबतक आरोपित को फांसी की सजा नहीं हो जाती तबतक आत्‍मा को शांति नहीं मिलेगी।

 

दरअसल, अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 25 फरवरी 2021 को अपनी दो बेटियों के साथ एक दंपति खेत में काम कर रहा था, तभी 8 साल की मासूम बच्ची ट्यूबवेल की तरफ पानी पीने चली गई. यहीं 28 साल के युवक हरेंद्र ने मासूम बच्ची को बुरी नियत से पकड़ लिया और अपने घर ले जाकर बच्ची के साथ हैवानियत की.

इतना ही नहीं हरेंद्र ने मासूम बच्ची से रेप के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और अपने ही घर के आंगन में गड्ढा खोद शव को दफन कर दिया और फरार हो गया था. 28 फरवरी 2021 को बच्चे के पिता ने हरेंद्र पर शक जाहिर करते हुए केस दर्ज कराया.

 

इस घटना की तफ्तीश डिबाई क्षेत्र की डिप्टी एसपी वंदना शर्मा को दी गई. इसके बाद 2 मार्च को हरेंद्र के घर की तलाशी ली गयी तो बाथरूम के पास कमजोर मिट्टी मिली. मिट्टी ताजी थी. पुलिस ने इसी शक के आधार पर खुदाई कराई तो बच्ची का शव बरामद हो गया. इसी दौरान हरेंद्र के बिस्तर पर बच्ची के सिर का बाल और उसका लॉकेट मिला. फिर दिल्ली में छिपे हरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया. उसके गले पर नाखून के निशान थे.

 

हरेंद्र के गले पर लगे नाखून के निशान की जब डीएनए जांच कराई गई तो वह बच्ची के ही निकले. पुलिस ने 10 दिन के अंदर कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी. विशेष पॉक्सो कोर्ट की जस्टिस पल्लवी अग्रवाल ने प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों और बयानों के आधार पर हरेंद्र को मासूम की रेप के बाद हत्या और साक्ष्य छिपाने आदि का दोषी करार देते हुए उसे फांसी की सजा और 1.20 लाख रुपये का जुर्माना मुकर्रर किया.

 

बच्‍ची से दुष्‍कर्म और गला रेतकर हत्‍या के बाद आरोपित हरेंद्र शिमला भाग गया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपित की तलाशी की थी। जिसके काफी दिन बाद आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया । पुलिस ने इस मामले में युवक को पकड़कर जेल भेज दिया था।