बिग CG न्यूज: राज्य सरकार ने जारी किया आदेश.... सिविल सर्जन को किया गया सस्पेंड.... इस मामले में गिरी गाज.... ये हैं गंभीर मामला.... अब इन्हें मिली जिम्मेदारी.... देखें आदेश.....

बिग CG न्यूज: राज्य सरकार ने जारी किया आदेश.... सिविल सर्जन को किया गया सस्पेंड.... इस मामले में गिरी गाज.... ये हैं गंभीर मामला.... अब इन्हें मिली जिम्मेदारी.... देखें आदेश.....


रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आदेश जारी किया है। एक सिविल सर्जन को निलंबित किया गया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अवर सचिव राजेन्द्र सिंह गौर ने निलंबन आदेश जारी किया है। एफ. खाखा, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय जशपुर को निलंबित किया गया है।

 

 

नयाभारत को मिली जानकारी के मुताबिक जारी आदेश में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अवर सचिव राजेन्द्र सिंह गौर ने कहा है कि डॉ. एफ. खाखा, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय जशपुर द्वारा विगत दो वर्षों में कय नियमों का पालन किये बिना विभिन्न सामग्रियों की खरीदी कर वित्तीय अनियमितता किया जाना पाया गया है। डॉ. खाखा का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है।

 

 

आदेश में आगे कहा गया है कि राज्य शासन, एतद्द्द्वारा, डॉ. एफ. खाखा, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय जशपुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है। नयाभारत को मिली जानकारी के मुताबिक निलंबन अवधि में डॉ. एफ. खाखा का मुख्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सरगुजा (अंबिकापुर) होगा तथा उन्हें मूलभूत नियम 53 के तहत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

 

 

चिकित्सा अधिकारी, डॉ. आर.एन. केरकेट्टा को जिला चिकित्सालय जशपुर का सिविल सर्जन सह मुख्य अपस्ताल अधीक्षक का प्रभार सौंपा गया

 

राज्य शासन द्वारा डॉ. आर.एन. केरकेट्टा चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय जशपुर को तत्काल प्रभाव से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय जशपुर का प्रभार सौंपा गया है।

 

देखें आदेश